मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में नवरात्रि और आगामी धार्मिक अवसरों को देखते हुए कई जिलों में मांस और मछली की बिक्री पर बैन लगाया गया है. भोपाल नगर निगम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती), 7 अक्टूबर (महर्षि वाल्मीकि जयंती) और 21 अक्टूबर को शहर में मांस-मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा.
इसी तरह, मां शारदा की नगरी मैहर में भी श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. एसडीएम दिव्या पटेल ने स्पष्ट किया है कि आदेश तोड़ने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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प्रशासन का कहना है कि इन फैसलों का मकसद धार्मिक त्योहारों पर शांति, सामंजस्य और सौहार्द का माहौल बनाए रखना है. हालांकि, इस कदम से मांस व्यापार से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन नगर निगम का मानना है कि यह निर्णय धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है.