मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि यदि वे विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे. दरअसल, दंपति ने अदालत से अमेरिका के लॉस एंजिलिस सहित कुछ अन्य देशों की यात्रा की अनुमति मांगी थी. अदालत ने स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा पर रोक नहीं है, लेकिन उन्हें कारोबारी दीपक कोठारी का बकाया भुगतान पहले करना होगा. कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा और राज कुंद्रा ने व्यापारिक निवेश के नाम पर उनसे 60 करोड़ रुपये लिए थे, जिन्हें वापस नहीं किया गया और वह राशि निजी खर्चों में उपयोग की गई.
इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी से उनके घर पर करीब पांच घंटे तक पूछताछ की थी और कई दस्तावेजों की जांच भी की थी. शिल्पा ने बताया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया है और *बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड* से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज सौंप दिए हैं.
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सूत्रों के अनुसार, राज कुंद्रा के विदेश यात्रा पर पहले से ही रोक लगी हुई है, क्योंकि उनके खिलाफ एजेंसियों ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है. कोर्ट के इस नए आदेश के बाद अब दोनों के लिए विदेश जाना तभी संभव होगा, जब वे अदालत में 60 करोड़ रुपये जमा करेंगे. फिलहाल, मामले की जांच जारी है और निकट भविष्य में राज कुंद्रा से फिर से पूछताछ की जा सकती है.