जबलपुर,देशबन्धु. अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह वाघेला की अदालत ने बहुर्चित धान घोटाले के आरोपित हरदुली बरगी जबलपुर निवासी नीरज शिवहरे की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। राज्य शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने धान घोटाला किया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इस तरह के आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। सीमा बोरसिया सहायक आपूर्ति अधिकारी खाद्य शाखा कलेक्ट्रेट ने बरगी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि मप्र शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल वितरण के लिए किसानों से धान का उपार्जन किया जाता है। इसी प्रक्रिया में आरोपित ने दलाल प्रथा को संबल प्रदान करने का अपराध किया है।