जबलपुर,देशबन्धु.अब बिना क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या सीधे शब्दों में कहें तो आरटीओ में सक्रिय दलालों के चक्कर काटे बिना घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता हैं। साइकिल के अलावा किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना हर वाहन चालक के लिए अनिवार्य है। जो उनके वाहन चलाने के अधिकार को प्रमाणित करता है।
अब कोई भी घर बैठे मोबाइल से आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञात हो कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है। यह लाइसेंस आपको वाहन चलाने की अनुमति देता है और इसकी वैधता 6 महीने होती है। इसके बाद, आपको स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होता है।
यह हैं आवेदन शुल्क
लर्निंग लाइसेंस के आवेदन शुल्क 790 रुपए, ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन शुल्क 2350 रुपए देने होते हैं। मोबाइल से लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले, आपको परिवहन विभाग की आधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर क्लिक करें। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जानकारी सही-सही भरें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाणपत्र स्कैन करके अपलोड करें। ऑनलाइन मोड में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करें। देना होगा ऑनलाइन टेस्ट.
इसके बाद, आपको ट्रैफिक नियमों पर आधारित एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा जिसमें 10-15 सवाल होंगे। इस टेस्ट को पास करने के बाद आवेदक को लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिन बाद और 6 महीने के अंदर स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
ये हैं आवश्यक दस्तावेज
प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अन्य राज्यों से थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन मुख्य चरण वही होते हैं। यहां आपको आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आरटीओ कार्यालय द्वारा आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।