पटना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए कथित AI-जनित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर पटना हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाज़ंथ्री की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनाव आयोग, मेटा, गूगल, एक्स (ट्विटर) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
यह आदेश विवेकानंद सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर दिया गया. याचिका में आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से पीएम मोदी और उनकी माता के खिलाफ आपत्तिजनक और भ्रामक वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं.
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याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार, संजय अग्रवाल और प्रवीण कुमार ने दलील दी कि इन सामग्रियों को तुरंत सभी प्लेटफॉर्म से हटाने और उनके प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित एजेंसियों और पक्षों से जवाब तलब किया है.