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अंकित शर्मा हत्याकांड : ताहिर हुसैन की सजा के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब


नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद ताहिर हुसैन की अपील पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपनी सजा और उम्रकैद को चुनौती दी है।

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद ताहिर हुसैन की अपील पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपनी सजा और उम्रकैद को चुनौती दी है।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने यह भी कहा कि हुसैन की अपील पर दो अन्य दोषियों की अपील के साथ ही सुनवाई की जाएगी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (एसपीपी) रजत नायर पेश हुए और कहा कि अभियोजन पक्ष चाहता है कि ताहिर हुसैन की अपील पर अन्य दोषियों की अपील के साथ ही सुनवाई हो।

जस्टिस एम. सिंह की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, "सभी जुड़े हुए मामले 2 दिसंबर को आ रहे हैं। हम भूमिकाओं का अलग-अलग आकलन करेंगे। अगर अपीलों पर एक साथ सुनवाई होती है तो कोर्ट का समय बचेगा।"

हाईकोर्ट ने आदेश दिया, "नोटिस जारी किया जाए। नॉमिनल रोल मंगाया जाए। जुड़ी हुई अपीलों के साथ 2 दिसंबर को लिस्ट किया जाए।"

यह मामला तब सामने आया जब ताहिर हुसैन ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। इससे पहले दोषी नाजिम और कासिम ने भी अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और चार अन्य (जावेद, अनस, नाजिम और कासिम) को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट ने पांचों को दोषी ठहराया था।

हालांकि, कोर्ट ने पांचों दोषियों को आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया था और छह अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया था, यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे उनके अपराध को साबित करने में विफल रहा है।

दिल्ली पुलिस ने पहले हाईकोर्ट को बताया था कि वह छह आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने की प्रक्रिया में है।

सजा सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने इस अपराध को 'बहुत गंभीर' घटना बताया था और कहा था कि अंकित शर्मा की 'बेरहमी से हत्या' की गई और उनके शव को 'जानवर की तरह' छोड़ दिया गया, और कहा कि इस घटना ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।

दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी और अंकित शर्मा की हत्या को 'ठंडे दिमाग से की गई' और 'बर्बर' हत्या बताया था और उनके शरीर पर मिले 51 घावों का हवाला दिया था।

हालांकि बचाव पक्ष ने मृत्युदंड की मांग का विरोध किया था और तर्क दिया था कि यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में नहीं आता है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस

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