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भोपाल: गुटखा फैक्ट्री पर DGGI का छापा, 30 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी


भोपाल में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) की टीम ने टैक्स चोरों के सिंडिकेट के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है। भोपाल के न्यू चौकसे नगर (नवीबाग) क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक तंबाकू और गुटखा निर्माण इकाई पर छापेमारी कर शुरुआती जांच में करीब 30 करोड़ की कर चोरी का भंडाफोड़ किया गया है।

कार्रवाई के दौरान जीएसटी इंटेलिजेंस के जांच अधिकारियों ने फैक्ट्री परिसर से बड़ी मात्रा में संदिग्ध बही-खाते, फर्जी इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अघोषित वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए हैं। विभाग द्वारा जब्त दस्तावेजों का विस्तृत विश्लेषण और फॉरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है।

60 करोड़ तक पहुंच सकता है टैक्स चोरी और पेनल्टी का आंकड़ा

जीएसटी सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई रविवार को न्यू चौकसे नगर स्थित परिसर में योजनाबद्ध तरीके से की गई। प्रारंभिक मूल्यांकन में टैक्स चोरी का दायरा 30 करोड़ रुपये आंका गया है। हालांकि, जांच में जुटे वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि कच्चे माल की खरीद, वास्तविक उत्पादन क्षमता और अघोषित बिक्री के रिकॉर्ड के डिटेल्ड एग्जामिनेशन व फाइनल असेसमेंट के बाद टैक्स चोरी व जुर्माने का कुल आंकड़ा 60 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है।

तंबाकू और गुटखा उत्पाद 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ-साथ भारी मात्रा में लगने वाले क्षतिपूर्ति उपकर (कम्पेन्सेशन सेस) के दायरे में आते हैं। ऐसे में सेस की देनदारी तय होने के बाद कर अपवंचन की राशि में बड़ा उछाल आना तय माना जा रहा है।

'गुरु' ब्रांड नाम से चोरी-छिपे चल रहा था उत्पादन

जीएसटी इंटेलिजेंस टीम से जुड़े सूत्रों के अनुसार, नवीबाग के आवासीय और घने इलाके के बीच यह फैक्ट्री बिना किसी वैध जीएसटी पंजीकरण और अनुमति के चोरी-छिपे संचालित की जा रही थी। यहां मुख्य रूप से 'गुरु' ब्रांड नाम से तंबाकू और पाउच गुटखा तैयार कर खुले बाजार में खपाया जा रहा था।

डीजीजीआई को पुख्ता इनपुट मिले थे कि फैक्ट्री में बिना बिल के कच्चा माल मंगाया जा रहा है और तैयार उत्पाद की आपूर्ति 'कैश' के जरिए बिना ई-वे बिल के की जा रही है। लंबे समय तक गोपनीय निगरानी और रेकी करने के बाद अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अचानक धावा बोलकर पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया।

संचालक पर शिकंजा, मशीनरी और कच्चा माल जब्त

छापेमारी के दौरान जांच दल ने परिसर में स्थापित भारी ऑटोमैटिक पाउच पैकिंग मशीनरी, भारी मात्रा में कत्था, चूना, सुपारी, फ्लेवरिंग केमिकल, तंबाकू और तैयार गुटखे के कार्टन जब्त कर लिए हैं। मामले में फैक्ट्री संचालक के खिलाफ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम की गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है।

जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस सिंडिकेट के तार मध्य प्रदेश के बाहर किन-किन राज्यों से जुड़े हैं और बिना बिल के माल किन थोक व्यापारियों को सप्लाई किया जा रहा था। इस बहुचर्चित कार्रवाई को लेकर जीएसटी इंटेलिजेंस द्वारा जल्द ही विस्तृत आधिकारिक प्रेस नोट जारी किए जाने की संभावना है।

Date & Time : 2026-09-21 07:36:17

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