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चीन ने कंपनियों को कानूनी संरक्षण देने के लिए सेवा प्रणाली में सुधार किया


बीजिंग, 5 जून (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के बाह्य निवेश संबंधी विनियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। 4 जून को आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में चीनी वाणिज्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि इन विनियमों का प्रकाशन चीन के बाह्य निवेश के विकास में एक मील का पत्थर है।

बीजिंग, 5 जून (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के बाह्य निवेश संबंधी विनियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। 4 जून को आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में चीनी वाणिज्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि इन विनियमों का प्रकाशन चीन के बाह्य निवेश के विकास में एक मील का पत्थर है।

वाणिज्य मंत्रालय की प्रवक्ता हे योंगछ्येन ने बताया कि "चीनी राज्य परिषद के बाह्य निवेश संबंधी विनियम" का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर काम करने वाले उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए सशक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करने हेतु व्यापक विदेशी सेवा प्रणाली में सुधार करना और संस्थागत उपायों को बहुआयामी रूप से परिष्कृत करना है। साथ ही, इसका लक्ष्य विदेशी निवेश प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना और निवेशकों की प्राथमिक जिम्मेदारी को मजबूत करना भी है।

प्रवक्ता हे योंगछ्येन के अनुसार चीन निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी और जोखिम मूल्यांकन को मजबूत करेगा, निवेशकों को सुरक्षा जोखिमों को रोकने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा, एक निवेश बाधा जांच प्रणाली स्थापित करेगा। साथ ही निवेशकों और उनके विदेशी निवेशों की सुरक्षा और वैध अधिकारों और हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

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