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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और हटवाने की तारीख बढ़ी, अब 15 जून तक कर सकेंगे आवेदन


भोपाल. मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची (Voter List) के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और किसी भी तरह के संशोधन (Correction) के लिए तय समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब प्रदेश के नागरिक 15 जून तक अपने दावों और आपत्तियों के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग का यह कदम उन नागरिकों के लिए बेहद मददगार साबित होगा जो किसी कारणवश अब तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवा पाए थे।

18 जुलाई को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब पूरी प्रक्रिया का नया शेड्यूल इस प्रकार रहेगा:

  • दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि: 15 जून

  • प्राप्त आवेदनों व आपत्तियों का निराकरण: 25 जून तक पूरा किया जाएगा।

  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन (Final Publication): सभी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद 18 जुलाई को अंतिम रूप से वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

कलेक्टरों को सख्त निर्देश: राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण (Voter List Revision) के काम में कोई लापरवाही न बरती जाए और सभी प्रक्रियाओं का समयबद्ध व प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए।

चुनावी सरगर्मियां तेज

नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच वोटर लिस्ट को अपडेट करने का यह काम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग का प्रयास है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान करने के अपने अधिकार से वंचित न रहे। इसी के समानांतर, मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर भी आगामी 18 जून को मतदान होना तय हुआ है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 जून से ही शुरू की जा चुकी है।

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