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दिल्ली पुलिस ने शाहदरा में 312 किलो ग्राम पटाखे जब्त, गैर-कानूनी तरीके से बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार


नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिले की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने बलबीर नगर में गैर-कानूनी पटाखे बेचने के आरोप में एक 26 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 311.97 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं।

नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिले की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने बलबीर नगर में गैर-कानूनी पटाखे बेचने के आरोप में एक 26 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 311.97 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं।

आरोपी की पहचान दिल्ली के बलबीर नगर में शिव मंदिर के रहने वाले हर्षित मित्तल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, एएनटीएफ को 3 नवंबर को गोपनीय सूचना मिली थी कि मित्तल कथित तौर पर अपने घर से गैर-कानूनी पटाखे बेच रहा है।

इसके बाद, एक पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर छापा मारा और उसे पकड़ लिया। तय प्रक्रिया के अनुसार की गई तलाशी के दौरान, पुलिस ने परिसर से 311.97 किलोग्राम गैर-कानूनी पटाखे बरामद किए।

बरामद किए गए पटाखों को जब्त कर लिया गया है और शाहदरा पुलिस स्टेशन में 3 नवंबर, 2026 की तारीख वाली एफआईआर दर्ज की गई। यह केस भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) के सेक्शन 288 और 125 और एक्सप्लोसिव्स एक्ट के सेक्शन 9(बी) के तहत रजिस्टर किया गया है।

पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान मित्तल को गिरफ्तार किया गया और कथित गैरकानूनी बिक्री के सिलसिले में उससे पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर एक रेस्टोरेंट में काम करता था और रोजाना मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसने कथित तौर पर पैसे की तंगी से उबरने और जल्दी पैसा कमाने के लिए पटाखों की गैरकानूनी बिक्री शुरू कर दी।

इससे पहले, 27 अक्टूबर को, दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग में चल रही एक कथित गैर-कानूनी पटाखा बनाने वाली यूनिट का भंडाफोड़ किया था और तीन लोगों को पकड़ा था। उनके पास से 880 तैयार पटाखे, 600 अधूरे पटाखे और 34 किलोग्राम संदिग्ध एक्सप्लोसिव पाउडर बरामद किया गया था।

पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान तीन लोगों को पकड़ा था, जिनकी पहचान मोहित गोस्वामी (29), अरमान (24) और समीर (21) के तौर पर हुई थी। जिन पर पटाखों को गैर-कानूनी तरीके से बनाने और स्टोर करने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक, तीनों ऐसे कामों के लिए कोई वैलिड लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा पाए।

--आईएएनएस

एसडी/एबीएम

Date & Time : 2026-11-04 17:10:03

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