Office Address

Address Display Here

Phone Number

+91-9876543210

Email Address

info@deshbandhu.co.in

एआई समिट प्रदर्शन : यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को मिली जमानत

नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को बड़ी राहत मिली है। एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन मामले में देर रात पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी।

नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को बड़ी राहत मिली है। एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन मामले में देर रात पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी।

दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब को रात में पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड को 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए अर्जी दायर की। साथ ही मामले के दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गईं। कोर्ट ने उदय भानु चिब की रिमांड बढ़ाने की दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की अपील को खारिज कर दिया। हालांकि, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से याचिका दाखिल किए जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को जमानत दे दी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने की जरूरत के पर्याप्त कारण नहीं बता पाई। कोर्ट ने जमानत देते हुए उदय भानु चिब को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट के सामने सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया।

यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "सत्यमेव जयते। उदय भानु चिब को जमानत मिली। आधी रात में जब देश सो रहा था, न्याय पालिका दिल्ली क्राइम ब्रांच की हर साजिश को नाकाम कर रही थी। आधी रात में पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उदय भानु चिब की 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे न्यायपालिका ने नकारते हुए उदय भानु चिब को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया।"

पोस्ट में आगे लिखा गया, "हम न्यायपालिका और समस्त अधिवक्ताओं के आभारी हैं, जिन्होंने रात के अंधेरे में न्याय का दीपक जलाते हुए इस भारत विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ नए सूर्य का उदय किया।"

--आईएएनएस

डीसीएच/

Share:

Leave A Reviews

Related News