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एफएसएसएआई ने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज को 'वंडरलैंड रेजिन्स' के एक बैच को वापस मंगाने का निर्देश दिया, सुरक्षा सीमा से ज्यादा मिले कीटनाशक


नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए गए ‘वंडरलैंड रेजिन्स’ के एक बैच को वापस मंगाने का आदेश जारी किया है। रेगुलेटरी टेस्टिंग में इनमें तय सुरक्षा सीमा से ज्यादा कीटनाशक के अंश पाए गए थे।

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए गए ‘वंडरलैंड रेजिन्स’ के एक बैच को वापस मंगाने का आदेश जारी किया है। रेगुलेटरी टेस्टिंग में इनमें तय सुरक्षा सीमा से ज्यादा कीटनाशक के अंश पाए गए थे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, फूड रेगुलेटर ने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एफएसएस) एक्ट, 2006 के नियमों के तहत प्रोडक्ट के सैंपल असुरक्षित पाए जाने के बाद इसे वापस मंगाने का आदेश दिया गया।

एफएसएसएआई के अनुसार, उसके उत्तर क्षेत्र कार्यालय के सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर (सीएफएसओ) द्वारा इकट्ठा किया गया 'किशमिश' (ब्रांड: वंडरलैंड रेजिन्स) का एक रेगुलेटरी सैंपल, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स और फूड एडिटिव्स) रेगुलेशंस, 2011 के तहत तय मानकों पर खरा नहीं उतरा।

गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला और एनआईएफटीईएम-के स्थित रेफरल प्रयोगशाला दोनों ने नमूने को असुरक्षित घोषित कर दिया, क्योंकि उसमें कीटनाशक अवशेष अधिकतम मान्य सीमा से अधिक पाए गए थे।

जांच के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने कंपनी को उत्पाद के पूरे बैच को तुरंत वापस मंगाने और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य वापसी प्रक्रिया) विनियम, 2017 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, खाद्य नियामक ने खाद्य व्यवसाय संचालक को वापसी संबंधी जानकारी और आवधिक वापसी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने, बरामद उत्पादों का सटीक रिकॉर्ड रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू करने का भी निर्देश दिया है।

एफएसएसएआई ने अपने पोस्ट में कहा, "सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को वापसी आदेश जारी किया गया है क्योंकि वंडरलैंड किशमिश के नियामक नमूनों में कीटनाशक अवशेष निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने के कारण वे असुरक्षित पाए गए हैं।"

यह वापसी एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत शुरू की गई है, जो नियामक को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए खाद्य उत्पादों को वापस लेने का आदेश देने का अधिकार देता है।

--आईएएनएस

एबीएस

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