
नई दिल्ली। FSSAI डाबर उत्पादों पर रोक लगाते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया लिमिटेड को कई खाद्य उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। नियामक का कहना है कि कंपनी अपने कुछ उत्पादों पर '100% प्योर', '100% नेचुरल', '100% प्योरिटी गारंटीड' और '100% ऑर्गेनिक' जैसे दावे कर रही थी, जो खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुरूप नहीं हैं और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।
FSSAI के अनुसार, जिन उत्पादों पर कार्रवाई की गई है उनमें शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध समेत कई अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कंपनी को इन उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने और नियमों के अनुरूप आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।
FSSAI ने कहा कि Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 के तहत ऐसे '100%' दावे स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि इन्हें वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता। नियामक का मानना है कि ऐसे दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं।
इसके अलावा, डाबर होममेड कोकोनट मिल्क को भी 100% शुद्ध बताकर बेचा जा रहा था, जबकि मिश्रित खाद्य उत्पादों (Compound Foods) के लिए ऐसा दावा नियमों के तहत मान्य नहीं है।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर वैध ऑर्गेनिक प्रमाणन के बिना 'जैविक भारत' लोगो का उपयोग किया गया था। FSSAI ने इसे भी नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना है।
FSSAI ने डाबर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह नोटिस में शामिल सभी उत्पादों और ऐसे अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करे, जिन पर '100%' जैसे भ्रामक दावे किए गए हैं। साथ ही कंपनी को 15 दिनों के भीतर Action Taken Report (ATR) भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
डाबर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि कंपनी को FSSAI का नोटिस प्राप्त हो गया है और वह नोटिस में उठाए गए सभी बिंदुओं की समीक्षा कर रही है। कंपनी ने कहा कि वह नियामक के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाएगी।
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