Office Address

Address Display Here

Phone Number

+91-9876543210

Email Address

info@deshbandhu.co.in

गांधीनगर में पीसीपीएएनडीटी एक्ट पर सख्ती, 6 अस्पतालों में डिकॉय ऑपरेशन; नियम तोड़ने पर कार्रवाई


गांधीनगर, 29 मई (आईएएनएस)। गुजरात के गांधीनगर जिले में पीसीपीएएनडीटी एक्ट-1994 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को जिला पंचायत गांधीनगर के सेक्टर-17 स्थित हेल्थ ब्रांच कार्यालय में वर्ष 2026 की पहली पीसीपीएएनडीटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी की चेयरपर्सन मीनाक्षी जयसिंधानी और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए. जे. वैष्णव ने की।

गांधीनगर, 29 मई (आईएएनएस)। गुजरात के गांधीनगर जिले में पीसीपीएएनडीटी एक्ट-1994 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को जिला पंचायत गांधीनगर के सेक्टर-17 स्थित हेल्थ ब्रांच कार्यालय में वर्ष 2026 की पहली पीसीपीएएनडीटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी की चेयरपर्सन मीनाक्षी जयसिंधानी और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए. जे. वैष्णव ने की।

बैठक में जिले के सोनोग्राफी क्लीनिकों के गहन सत्यापन (इंटेंसिव वेरिफिकेशन) और पीसीपीएएनडीटी एक्ट के सख्त पालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए. जे. वैष्णव ने रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन, पंजीकृत अस्पतालों के नियमित सत्यापन और बिना पंजीकरण या अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई पर जोर दिया।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सोनोग्राफी के माध्यम से किसी भी प्रकार की अनियमितता या लिंग जांच (सेक्स डिटरमिनेशन) को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सब-अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अब तक जिले में कुल छह अस्पतालों में डमी मरीज भेजकर सफलतापूर्वक डिकॉय ऑपरेशन किए गए हैं।

इसके अलावा, एक अस्पताल का पीसीपीएएनडीटी पंजीकरण समाप्त होने के बावजूद समय पर उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एडवाइजरी कमेटी ने संबंधित अस्पताल को सील करने के आदेश दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले के तीन अस्पतालों में कुल छह सोनोग्राफी मशीनों को नियमानुसार स्वेच्छा से सील किया गया है। वहीं कानून के उल्लंघन के आरोप में तीन अन्य अस्पतालों को आधिकारिक नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा गया है।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह अभियान जिले में पीसीपीएएनडीटी एक्ट के प्रभावी पालन और भ्रूण लिंग जांच जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों और संस्थानों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

--आईएएनएस

डीएससी

Share:

Leave A Reviews

Related News