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हाई कोर्ट ने ममता को बंगाल के श्रीरामपुर में अधिकतम 1000 कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा करने की इजाजत दी


कोलकाता, 17 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 26 सितंबर को हुगली जिले के श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में एक जनसभा करने की अनुमति दे दी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1,000 पार्टी कार्यकर्ता शामिल हो सकेंगे।

कोलकाता, 17 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 26 सितंबर को हुगली जिले के श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में एक जनसभा करने की अनुमति दे दी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1,000 पार्टी कार्यकर्ता शामिल हो सकेंगे।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच ने जनसभा के लिए शाम 4 बजे से 6 बजे तक का समय तय किया। जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि जनसभा के बाद कोई रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा और आयोजक ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पास की व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रोड पर ट्रैफिक में रुकावट आए।

तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के गुट की इच्छा थी कि श्रीरामपुर में 2,000 पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सभा की जाए, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई।

राज्य सरकार का तर्क था कि श्रीरामपुर कोर्ट मैदान का इलाका काफी संकरा है और पूर्व मुख्यमंत्री को जेड-प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, इसलिए सुरक्षा कारणों से सामने कुछ जगह खाली छोड़नी होगी।

राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि अगर उस बची हुई जगह के बाहर 2000 लोग जमा होते हैं तो भगदड़ मचने की संभावना हो सकती है।

तृणमूल कांग्रेस के वकील और पार्टी के चार बार लोकसभा सांसद रहे कल्याण बनर्जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्य का तर्क सही नहीं है, क्योंकि हाल ही में गायिका श्रेया घोषाल के एक कार्यक्रम के दौरान उसी जगह पर 50,000 लोग जमा हुए थे।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि जनसभा में ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं।

इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी का गुट 11 सितंबर को श्रीरामपुर में एक जनसभा और उसके बाद एक रैली करना चाहता था।

पुलिस की अनुमति से जुड़ी दिक्कतों के कारण यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। तब जस्टिस भट्टाचार्य की इसी सिंगल जज बेंच ने ममता को श्रीरामपुर के महेश में स्नानपिरी मैदान में सभा करने की अनुमति दी थी।

हालांकि, पास के जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड ने कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जाकर सिंगल जज बेंच के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि स्नानपिरी मैदान निजी संपत्ति है और यह तय किया गया था कि वहां कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा।

इसके बाद, डिवीजन बेंच ने मामले को वापस जस्टिस भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच के पास भेज दिया। आखिरकार, गुरुवार को जस्टिस भट्टाचार्य की बेंच ने श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में किसी दूसरी जगह पर जनसभा करने की सशर्त अनुमति दे दी।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी

Date & Time : 2026-09-17 20:10:02

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