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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जल कानूनों का संकलन जारी किया


शिमला, 9 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को 'हिमाचल प्रदेश के जल कानून' का विमोचन किया। यह जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार किया गया अपनी तरह का पहला संकलन है, जिसमें राज्य के कामकाज को नियंत्रित करने वाले सभी प्रमुख अधिनियम, नियम, नीतिगत अधिसूचनाएं, तकनीकी नियमावली और प्रशासनिक परिपत्र एक ही खंड में संकलित हैं।

शिमला, 9 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को 'हिमाचल प्रदेश के जल कानून' का विमोचन किया। यह जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार किया गया अपनी तरह का पहला संकलन है, जिसमें राज्य के कामकाज को नियंत्रित करने वाले सभी प्रमुख अधिनियम, नियम, नीतिगत अधिसूचनाएं, तकनीकी नियमावली और प्रशासनिक परिपत्र एक ही खंड में संकलित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रकाशन अधिकारियों, इंजीनियरों, ठेकेदारों और निवासियों के लिए एक प्रामाणिक संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा और राज्य भर में जल आपूर्ति, सीवरेज और सिंचाई सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाएगा।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कई दशकों में विकसित हुए कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक प्रावधानों को संकलित करने में जल शक्ति विभाग के प्रयासों की सराहना की।

यह संकलन संस्थागत संदर्भों को काफी मजबूत करेगा और विशेष रूप से विभिन्न प्रभागों, सर्किलों और क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों के लिए सूचित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन को लागू करने में अग्रणी राज्यों में से एक बनकर उभरा है, जहां 99.9 प्रतिशत घरों में नल का पानी पहुंचाया गया है। सतत जल प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा वितरण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को 2026 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह प्रकाशन विभाग के कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचे को समझने के लिए एक सिंगल-विंडो संदर्भ प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह संकलन अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सोच-समझकर निर्णय लेने और वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायक होगा। ठेकेदारों को भर्ती मानदंडों, निविदा प्रक्रियाओं और मंजूरी देने वाले अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों के बारे में अधिक स्पष्टता से लाभ होगा, जबकि नागरिकों को जल शुल्क, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सेवा गारंटी और मान्यता प्राप्त जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल सुशासन को मजबूत करने, सेवा वितरण में सुधार करने और जल शक्ति विभाग के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने में योगदान देगी।

--आईएएनएस

एमएस/

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