
नई दिल्ली/इंदौर. इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड (Honeymoon Murder Case) में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर तुरंत रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल सोनम की जेल वापसी नहीं होगी और वह बाहर ही रहेंगी।
मेघालय हाई कोर्ट द्वारा सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार की इस चुनौती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ (Bench) ने सुनवाई शुरू की। मेघालय सरकार की दलीलों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने इस स्तर पर हाई कोर्ट के फैसले को पलटने या जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। बेंच ने कहा:
"चूंकि आरोपी सोनम रघुवंशी पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं, इसलिए इस समय उनकी रिहाई और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।"
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मेघालय सरकार की याचिका पर गंभीरता दिखाते हुए सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट अब यह समीक्षा करेगा कि हाई कोर्ट द्वारा दिया गया जमानत का आदेश कानूनी रूप से कितना सही था।
राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली कानूनी दलीलों और दांव-पेचों के लिए अगली तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई को स्थगित करते हुए अब गुरुवार, 10 जुलाई को अगली सुनवाई मुकर्रर की है। आगामी 10 जुलाई को मेघालय सरकार और बचाव पक्ष के बीच हाई कोर्ट के जमानत आदेश से जुड़े तकनीकी मुद्दों पर आगे की बहस होगी। तब तक के लिए सोनम रघुवंशी को जेल जाने से अंतरिम सुरक्षा मिल गई है।
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