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कलकत्ता हाई कोर्ट ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जुड़े निर्देश के खिलाफ याचिका खारिज की


कोलकाता, 18 अगस्त (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य की मस्जिदों से लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाने के बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस के मौखिक आदेश को चुनौती दी गई थी।

कोलकाता, 18 अगस्त (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य की मस्जिदों से लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाने के बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस के मौखिक आदेश को चुनौती दी गई थी।

याचिका को खारिज करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस अतारूप बनर्जी की डिवीजन बेंच ने साफ किया कि कोर्ट राज्य पुलिस के जुबानी आदेश के आधार पर कोई आदेश जारी नहीं करेगा।

बेंच ने यह भी कहा कि याचिका सिर्फ मीडिया रिपोर्टों के आधार पर दायर की गई थी और जिन 4,000 मस्जिदों पर कथित जुबानी आदेश लागू होना था, वे इस मामले में पक्षकार नहीं थीं। कोर्ट ने मस्जिद वालों का पक्ष नहीं सुना, इसलिए उसने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।

आरोप थे कि पुलिस बिना किसी कानूनी नोटिस के धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों से जबरदस्ती लाउडस्पीकर या माइक्रोफोन हटा रही थी। सीनियर एडवोकेट और चार बार तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे कल्याण बनर्जी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे एक व्यक्ति ने कलकत्ता हाई कोर्ट में इस कथित कदम के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में उन आरोपों को खारिज कर दिया कि मस्जिदों से चुनिंदा तौर पर लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाए गए थे। उन्होंने बताया कि राज्य भर में पुलिस के एक विशेष अभियान में विभिन्न धार्मिक स्थलों से 5,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए थे।

आंकड़े देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों से कुल 5,299 लाउडस्पीकर हटाए गए, जिनमें से 4,203 मस्जिदों से और 1,096 मंदिरों से हटाए गए थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शोर से जुड़े कानून पर कलकत्ता हाई कोर्ट के 2020 के फैसले का पालन करते हुए यह कदम उठाया।

अधिकारी ने कहा, "अगर किसी धार्मिक स्थल के परिसर में शोर तय सीमा के भीतर रहता है तो कोई समस्या नहीं है। राज्य सरकार ने कोई नया नियम लागू नहीं किया है और वह कानून के अनुसार पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान दिए गए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को लागू कर रही थी।"

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी

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