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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पेंशनभोगियों के लिए ‘संध्या किरण’ कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना को मंजूरी दी


बेंगलुरु, 13 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और पात्र दिव्यांग आश्रित बच्चों के लिए अंशदान आधारित कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना 'संध्या किरण' के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

बेंगलुरु, 13 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और पात्र दिव्यांग आश्रित बच्चों के लिए अंशदान आधारित कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना 'संध्या किरण' के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

प्रारंभिक चरण में, लगभग 4.93 लाख लाभार्थियों को (3.11 लाख पेंशनभोगी शामिल) इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। यह स्वैच्छिक योजना एबी-आर्क ढांचे के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के फ्लोटर आधार पर माध्यमिक, तृतीयक और आपातकालीन उपचार कैशलेस रूप से प्रदान करेगी। नियमित पेंशनभोगी अपनी मूल पेंशन का 1.25 प्रतिशत अंशदान करेंगे, जबकि पारिवारिक पेंशनभोगी अपनी मूल पारिवारिक पेंशन का 0.75 प्रतिशत अंशदान करेंगे।

इस योजना से अनुमानित वार्षिक उपचार व्यय 81.75 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 117 करोड़ रुपए का वार्षिक अंशदान प्राप्त होने की उम्मीद है। एबी-आर्क नीति के अनुसार, उपचार लागत का 70 प्रतिशत लाभार्थियों के अंशदान से और 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो क्रमशः लगभग 57.22 करोड़ रुपए और 24.53 करोड़ रुपए बनता है। यह योजना सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट (एसएएसटी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी, जो पंजीकरण, अंशदान संग्रह, सूचीबद्ध अस्पतालों, नकद रहित उपचार और दावा प्रबंधन की देखरेख करेगा।

--आईएएनएस

एमएस/

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