Office Address

Address Display Here

Phone Number

+91-9876543210

Email Address

info@deshbandhu.co.in

केरल उच्च न्यायालय से केसीए को राहत, कासरगोड क्रिकेट ग्राउंड गिराने पर रोक बढ़ी

कोच्चि, 19 फरवरी (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने केरल क्रिकेट एसोसिएशन (केसीए) को बड़ी राहत दी है। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि कासरगोड के बडियाडका में बना क्रिकेट ग्राउंड एक सार्वजनिक मकसद के लिए है। राज्य सरकार को इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कथित अतिक्रमण को लेकर ग्राउंड को गिराने पर लगाई गई अंतरिम रोक आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी।

कोच्चि, 19 फरवरी (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने केरल क्रिकेट एसोसिएशन (केसीए) को बड़ी राहत दी है। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि कासरगोड के बडियाडका में बना क्रिकेट ग्राउंड एक सार्वजनिक मकसद के लिए है। राज्य सरकार को इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कथित अतिक्रमण को लेकर ग्राउंड को गिराने पर लगाई गई अंतरिम रोक आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी।

कोर्ट ने स्थानीय सेल्फ-गवर्नमेंट और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को चार महीने के अंदर आखिरी फैसला लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि जबरदस्ती की कार्रवाई पर रोक लगाने वाला उसका अंतरिम आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक सरकार यह काम पूरा नहीं कर लेती।

यह आदेश केसीए की उस याचिका पर आया है जिसमें जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई थी और 1.09 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था।

कोर्ट ने एसोसिएशन की इस दलील को मान लिया कि यह नतीजा वैज्ञानिक सर्वे पर आधारित नहीं था।

हाई कोर्ट ने कहा कि केसीए सरकार से विवादित जमीन का वैज्ञानिक सर्वे करने के लिए आधिकारिक तौर पर अनुरोध कर सकता है।

अगर ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो सही अथॉरिटी को सही सर्वे करना होगा, और सरकार को फाइनल फैसला लेने से पहले सीधे रिपोर्ट और स्केच की जांच करनी होगी।

निर्माण के दौरान पुरम्बोके (सरकारी) नहर की 40 सेंट जमीन पर कब्जा होने के आरोपों पर बात करते हुए, केसीए ने कोर्ट को बताया कि खरीदने के समय जमीन पर पहले ही कब्जा कर लिया गया था और तब कोई नहर नहीं दिख रही थी।

इसने कलेक्टर की रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि नहर के डायवर्जन से पानी के बहाव पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा था।

केसीए सचिव विनोद एस. कुमार ने आईएएनएस से कहा, "यह फैसला केसीए के लिए राहत की बात है। हमें यकीन है कि चीजें साफ हो जाएंगी। यह मैदान काम करने लायक है, जिसमें पिच और अभ्यास पिच हैं।"

--आईएएनएस

पीएके

Share:

Leave A Reviews

Related News