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खनिज संशोधन विधेयक से तमिलनाडु के राजस्व पर खतरा: सांसद वाइको


चेन्नई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। लोकसभा सांसद और एमडीएमके नेता दुरई वाइको ने चेतावनी दी है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, तमिलनाडु के राजस्व को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है।

चेन्नई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। लोकसभा सांसद और एमडीएमके नेता दुरई वाइको ने चेतावनी दी है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, तमिलनाडु के राजस्व को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है।

एक बयान में, दुरई वाइको ने कहा कि उन्होंने शनिवार सुबह तमिलनाडु की वित्त मंत्री मैरी विल्सन से मुलाकात की और विधेयक के उन प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया जो राज्य सरकारों की शक्तियों और वित्तीय संसाधनों को सीमित कर सकते हैं। यह विधेयक 12 अगस्त को लोकसभा और 13 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।

दुरई वाइको ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और केंद्र से इस विधेयक को विस्तृत जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजने का आग्रह किया। उन्होंने विधेयक को पारित करने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श करने की भी मांग की।

वाईको ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक संशोधन प्रस्तुत किया था जिसमें राज्यों की कराधान शक्तियों की रक्षा के लिए धारा 9डी को हटाने की मांग की गई थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने विपक्ष की मांगों को नजरअंदाज करते हुए दोनों सदनों में बिना व्यापक बहस के विधेयक पारित कर दिया।

दुरई वाइको के अनुसार, हाल ही में जोड़ी गई धारा 9डी राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने से रोकती है। इस प्रावधान के कारण राज्य सरकारें लाखों-करोड़ों रुपए के राजस्व और बकाया राशि की वसूली करने में असमर्थ हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों के महत्वपूर्ण राजस्व स्रोतों पर असर पड़ेगा और उनकी वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर चुनौती खड़ी होगी।

दुरई वाइको ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 2024 में फैसला सुनाया था कि राज्यों को खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। इस फैसले के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु खनिज युक्त भूमि कर अधिनियम, 2024 लागू किया और 2025 में इससे संबंधित नियम बनाए। राज्य सरकार ने 4 अप्रैल, 2025 से कर वसूलना शुरू किया।

उन्होंने बताया कि भूविज्ञान और खनन विभाग द्वारा 2025-26 के दौरान अर्जित 4,395.68 करोड़ रुपए के राजस्व में से 2,265 करोड़ रुपए खनिज युक्त भूमि कर से प्राप्त हुए। यदि यह संशोधन लागू हो जाता है, तो राजस्व का यह महत्वपूर्ण स्रोत बाधित हो सकता है।

दुरई वाइको ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा केवल राजस्व हानि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राज्यों की संवैधानिक शक्तियां, वित्तीय स्वायत्तता और भारत की संघीय संरचना भी शामिल है। उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करने और उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए दबाव डालें। मारिया विल्सन ने उन्हें आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार उचित कदम उठाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/

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