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महासमुंद में राहगीर से मोबाइल और नकदी लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 24 घंटे में 8 आरोपियों को पकड़ा


महासमुंद, 17 सितंबर (आईएएनएस)। महासमुंद जिले के बागबाहरा थाना क्षेत्र में राहगीर को रोककर मोबाइल और नकदी लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार विधि-विरुद्ध संघर्षरत बालकों को अभिरक्षा में लेकर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

महासमुंद, 17 सितंबर (आईएएनएस)। महासमुंद जिले के बागबाहरा थाना क्षेत्र में राहगीर को रोककर मोबाइल और नकदी लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार विधि-विरुद्ध संघर्षरत बालकों को अभिरक्षा में लेकर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार, 15 सितंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे बागबाहरा निवासी दिनेश कुमार सूर्यवंशी ग्राम घुंचापाली स्थित जियो टॉवर पर काम करने के बाद मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रेलवे फाटक धान मंडी बागबाहरा के पास कुछ युवकों ने उनकी बाइक रोक ली।

आरोप है कि बदमाशों ने दिनेश कुमार के साथ मारपीट की और चाकू दिखाकर उनका रियलमी 15 5जी मोबाइल फोन तथा 200 रुपए नकद लूट लिए। लूटी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 28,200 रुपए बताई गई है। पीड़ित की शिकायत पर थाना बागबाहरा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पीड़ित द्वारा बताए गए आरोपियों के हुलिए, रंग-रूप और कद-काठी के आधार पर पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके बाद संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने लूटा गया मोबाइल फोन, 200 रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल किया गया एक चाकू बरामद कर लिया।

पुलिस ने जिन चार वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम शिवदास (26), निवासी वार्ड नंबर 10, बागबाहरा, वासु सोनवानी (19), निवासी वार्ड नंबर 10, बागबाहरा, शिवप्रसाद उर्फ कन्हैया नेताम (22), निवासी ढांगाडीपारा, बागबाहरा, राज तांडी (19), निवासी वार्ड नंबर 10, बागबाहरा हैं।

इसके अलावा मामले में शामिल चार विधि-विरुद्ध संघर्षरत बालकों को भी अभिरक्षा में लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 310(2), 126(1) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई है। वयस्क आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि चारों नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी

Date & Time : 2026-09-17 22:15:02

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