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मिजोरम: 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 8.54 करोड़ रुपए की कीमत का नशीला सामान जब्त


आइजोल, 3 अगस्त (आईएएनएस)। मिजोरम में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए तीन अलग-अलग नशीली दवाओं के खिलाफ अभियानों में म्यांमार के एक नागरिक सहित चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 8.54 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की अत्यधिक नशीली मेथामफेटामाइन गोलियां और हेरोइन जब्त की गईं।

आइजोल, 3 अगस्त (आईएएनएस)। मिजोरम में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए तीन अलग-अलग नशीली दवाओं के खिलाफ अभियानों में म्यांमार के एक नागरिक सहित चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 8.54 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की अत्यधिक नशीली मेथामफेटामाइन गोलियां और हेरोइन जब्त की गईं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मिजोरम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने रिक्रूट कांस्टेबलों की मदद से चम्फाई से आइजोल जा रहे एक ट्रक से 9.796 किलोग्राम वजन की मेथामफेटामाइन गोलियों के 10 बंडल बरामद किए, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 7.83 करोड़ रुपए है।

ट्रक को चम्फाई जिले के रहने वाले वनलालरुत्साका (32) चला रहे थे। इस जिले की सीमा म्यांमार के साथ बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है।

जब्ती के सिलसिले में उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

एक अन्य अभियान में, स्पेशल नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन की एक टीम ने जेमाबॉक में साबुन की 20 डिब्बियों में छिपाकर रखी गई 241.21 ग्राम हेरोइन बरामद कर जब्त की।

यह नशीला सामान कथित तौर पर दो संदिग्ध ड्रग तस्करों द्वारा ले जाया जा रहा था, जिनकी पहचान असम के कछार जिले के रहने वाले हुसैन अहमद लस्कर (23) और नूर अहमद लस्कर (34) के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने एक महिंद्रा बोलेरो पिक-अप वैन भी जब्त की, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर नशीले पदार्थों को ले जाने के लिए किया जा रहा था।

तीसरे ऑपरेशन में, चम्फाई में मिजोरम पुलिस एसटीएफ ने फिर से रिक्रूट कांस्टेबलों की मदद से खानकॉन चेक गेट पर एक गाड़ी को रोका, जब वह आइजोल जा रही थी।

तलाशी के दौरान, टीम को साबुन के 10 केस मिले जिनमें 118 ग्राम हेरोइन थी, जिसकी कीमत गैर-कानूनी बाजार में लगभग 23.60 लाख रुपए आंकी गई है। हेरोइन कथित तौर पर पड़ोसी म्यांमार के ताहान के रहने वाले वनलालमुआना (27) के पास से बरामद की गई, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 और कानून के दूसरे संबंधित नियमों के तहत तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए।

--आईएएनएस

एमएस/

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