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मुश्किल वक्त को खुद पर हावी नहीं होने देता : राजपाल यादव

मुंबई, 16 मार्च (आईएएनएस)। मुश्किल दौर से हाल ही में निकले कमीडियन व अभिनेता राजपाल यादव ने मुश्किल समय में अपनी भावनात्मक मजबूती और सकारात्मक सोच के बारे में खुलकर बात की। पिछले कुछ महीनों से चल रहे कानूनी मामलों और निजी परेशानियों के बावजूद एक्टर ने हिम्मत नहीं हारी और काम पर पूरा फोकस रखा।

मुंबई, 16 मार्च (आईएएनएस)। मुश्किल दौर से हाल ही में निकले कमीडियन व अभिनेता राजपाल यादव ने मुश्किल समय में अपनी भावनात्मक मजबूती और सकारात्मक सोच के बारे में खुलकर बात की। पिछले कुछ महीनों से चल रहे कानूनी मामलों और निजी परेशानियों के बावजूद एक्टर ने हिम्मत नहीं हारी और काम पर पूरा फोकस रखा।

आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी राय रखी। राजपाल यादव से पूछा गया कि क्या ये चुनौतियां उनके काम और मनोबल पर असर डालती हैं। तो उन्होंने बताया, “हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर दिन काम का दिन होता है। हर दिन एक नया दिन होता है।”

एक्टर ने कहा कि वह मुश्किलों को खुद पर हावी नहीं होने देते, बल्कि हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठते हैं और अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने बातचीत में सकारात्मकता के लिए ईश्वर का आभार भी जताया। राजपाल यादव ने कहा, “भगवान सबका भला करे। आजादी से सब सांस लें।”

इससे पहले एक्टर ने बताया था कि वह जज के सामने कभी नहीं रोए और न ही कोर्ट को कभी बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत और गलत बताया। राजपाल ने बताया कि ऐसी खबरें फैलाने वाले ज्यादातर वे लोग हैं जिन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं है। वे बस इंटरनेट पर फैक्ट्स को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और अपनी दुकानें चला रहे हैं।

राजपाल ने इस दौरान मुश्किल समय में मिले सहारे की भी बात की। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में इंडस्ट्री के कई लोग उनके साथ खड़े हुए और उनकी मदद की।

गौरतलब है कि राजपाल यादव को हाल ही में चेक बाउंस के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। कोर्ट ने उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 18 मार्च तक की अंतरिम बेल दी। सुनवाई के दौरान राजपाल के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि एक्टर ने 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया है। साथ ही, उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करने का निर्देश दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित है।

--आईएएनएस

एमटी/एएस

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