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ओडिशा: जादू-टोना के शक में पिता-पुत्र की हत्या मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद


भुवनेश्वर, 17 सितंबर (आईएएनएस)। ओडिशा के गजपति जिले में जादू-टोना करने के शक में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में परलाखेमुंडी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत ने गुरुवार को 12 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

भुवनेश्वर, 17 सितंबर (आईएएनएस)। ओडिशा के गजपति जिले में जादू-टोना करने के शक में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में परलाखेमुंडी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत ने गुरुवार को 12 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

दोषियों की पहचान जोशुआ गामांगो, बेंजामिन गामांगो, संजय गामांगो, अभिमन्यु राइका, कंद्रा गामांगो उर्फ जानस, मिखाइल गामांगो, सेटो राइका, जिरी उर्फ जर्मिया राइका, अब्राहम बदरैता, जुनेश रैता, कुरा रैता और सोमनाथ गामांगो के रूप में हुई है। सभी दोषी अदावा थाना क्षेत्र के मुथागुडा गांव के रहने वाले हैं।

मामले के अनुसार, 12 जून 2021 को गजपति जिले के मुथागुडा गांव में आरोपी जोशुआ गामांगो के घर के पास ग्रामीणों की एक बैठक हुई थी। बैठक में आरोप लगाया गया कि लुका दलाबेहरा जादू-टोना करके गांव के लोगों की जान ले रहा है।

इसके बाद लुका और उसके बेटे अनुका दलाबेहरा को गांव के बाहरी इलाके में स्थित कुसुमसाही गांव के खेत में ले जाया गया, जहां दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने अनुका की गला काटकर हत्या की थी।

घटना के बाद लुका की बेटी लुडिया गामांगो की लिखित शिकायत पर अदावा पुलिस ने 13 जून 2021 को मामला दर्ज किया था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

गजपति पुलिस के अनुसार, अदालत ने गवाहों के बयान और अन्य सबूतों की जांच के बाद माना कि पिता-पुत्र दोनों की हत्या की गई थी। अदालत ने आरोपियों की ओर से उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाए जाने की दलील को भी खारिज कर दिया।

गजपति के पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद सहाय मीणा ने दोहरे हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने के लिए जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारी और अदालत के कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में रायगढ़ा जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई।

दोषी की पहचान रायगढ़ा जिले के काशीपुर थाना क्षेत्र के भाटीपास गांव निवासी गुरुनाथ गौड़ा के रूप में हुई है।

मामले के अनुसार, 5 फरवरी 2024 को पारिवारिक विवाद के दौरान गुरुनाथ गौड़ा ने अपने घर में पत्नी पुष्पा गौड़ा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल पुष्पा को थुआमुलरामपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी

Date & Time : 2026-09-17 23:55:02

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