चंडीगढ़, 4 जून (आईएएनएस)। सीमा पार से चल रहे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, पंजाब पुलिस ने विदेश में बैठे एक आतंकी के दो साथियों को गिरफ्तार करके एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है।
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चंडीगढ़, 4 जून (आईएएनएस)। सीमा पार से चल रहे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, पंजाब पुलिस ने विदेश में बैठे एक आतंकी के दो साथियों को गिरफ्तार करके एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है।
इसी को लेकर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से लगभग 2.5 किलोग्राम वजन का पूरी तरह से तैयार आरडीएक्स-आधारित एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किया गया है।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमृतसर के गुज्जरपुरा निवासी मणि सिंह (32) और अमृतसर के गिलवाली गेट निवासी अभिषेक कुमार (28) के रूप में हुई है।
डीजीपी यादव ने बताया कि बरामद आईईडी पूरी तरह से तैयार और इस्तेमाल के लिए रेडी थी। इस ऑपरेशन की वजह से मोहाली में अहम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की एक खतरनाक साजिश नाकाम हो गई और एक संभावित बड़े खतरे को टाल दिया गया।
डीजीपी ने कहा कि पूरे आतंकी नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है, जिसमें हैंडलर साथी और इस साजिश में शामिल सभी कड़ियां शामिल हैं।
ऑपरेशन की जानकारी देते हुए, पुलिस महानिरीक्षक (काउंटर इंटेलिजेंस) आशीष चौधरी ने बताया कि भरोसेमंद इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने मोहाली में वाईपीएस चौक के सामने एक पार्क के पास से दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। दोनों विस्फोटक डिवाइस के साथ अमृतसर से बस से मोहाली आए थे।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने उनके कब्जे से आरडीएक्स से भरी आईईडी बरामद की। उन्होंने आगे कहा कि डिवाइस से पैदा होने वाले गंभीर खतरे को देखते हुए, मौके पर एक बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया और उसे अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया।
उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी मणि सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विदेश में बैठे एक हैंडलर के संपर्क में आया था और उसने अपने जीजा अभिषेक कुमार को भी उससे मिलवाया था।
उनकी बातचीत के दौरान विदेश में बैठे हैंडलर ने कुछ काम करने के बदले में आर्थिक मदद की पेशकश की और दोनों ने अपनी आर्थिक दिक्कतों की वजह से उसके लिए काम करने पर सहमति जताई।
मोहाली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 113 (3) और 61 (2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। वहीं, आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।
--आईएएनएस
डीके/एबीएम
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