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श्रीनगर में सीबीआई का बड़ा एक्शन, रिश्वत के मामले में नगर निगम के वार्ड अधिकारी गिरफ्तार


श्रीनगर, 16 अक्टूबर (आईएएनएस) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के एक वार्ड अधिकारी को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया।

श्रीनगर, 16 अक्टूबर (आईएएनएस) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के एक वार्ड अधिकारी को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने अपने प्रेस बयान में कहा कि श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के सफाकदल वार्ड के एक वार्ड अधिकारी को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान शेख जमील मोहम्मद के रूप में हुई है।

बयान में कहा गया कि सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर 15 अक्टूबर 2026 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिस पर आरोप है कि वार्ड अधिकारी ने शिकायतकर्ता के घर पर चल रहे छोटे-मोटे मरम्मत के काम को जारी रखने की अनुमति देने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।

शिकायत के आधार पर सीबीआई ने गुरुवार को एक जाल बिछाया और आरोपी वार्ड अधिकारी को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच चल रही है।

इसी के साथ सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों से अपील की है कि यदि वे भ्रष्टाचार का सामना करते हैं या कोई सरकारी अधिकारी उनसे रिश्वत मांगता है, तो वे इसकी रिपोर्ट जरूर करें। अपनी शिकायत दर्ज कराने या कोई भी संबंधित जानकारी देने के लिए, वे श्रीनगर में सीबीआई, एसीबी कार्यालय (गेस्ट हाउस नंबर 6, एमएलए हॉस्टल के पास, एमए रोड, श्रीनगर) जा सकते हैं, 9419900977 पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं।

बता दें कि सीबीआई के पास केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में होने वाले अपराधों की जांच करने का पूरा अधिकार क्षेत्र है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई के पास जम्मू-कश्मीर में मामलों की जांच करने का अधिकार है।

यह अधिकार राज्य सरकार द्वारा पहले दी गई सामान्य सहमति (जो 1958 और 1963 की है) और 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946' के तहत प्राप्त है।

'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' लागू होने और केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय कानूनों, जैसे- 'केंद्रीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के विस्तार के बाद, सीबीआई अब बिना किसी रुकावट के काम कर सकती है, मामले दर्ज कर सकती है और जांच कर सकती है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम

Date & Time : 2026-10-16 16:15:02

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