हैदराबाद, 26 मई (आईएएनएस)। तेलंगाना के भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को एक तहसीलदार को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
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हैदराबाद, 26 मई (आईएएनएस)। तेलंगाना के भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को एक तहसीलदार को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
मेडचल मलकाजगिरी जिले के शमीरपेट मंडल की तहसीलदार एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट और संयुक्त उप-पंजीयक टी. सुचित्रा पर 30 एकड़ कृषि भूमि के रूपांतरण को मंजूरी देने के बदले 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है।
एसीबी अधिकारियों ने बताया कि 2 लाख रुपए की रिश्वत उनके निजी ड्राइवर वी. नागेश के माध्यम से आंशिक भुगतान के रूप में ली गई थी।
उन पर आरोप है कि उन्होंने 30 एकड़ कृषि भूमि के नाला रूपांतरण के आवेदनों को संसाधित करने और मंजूरी देने के आधिकारिक कार्य के लिए रिश्वत की मांग की थी।
एसीबी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि रिश्वत की संदिग्ध राशि 2 लाख रुपए आरोपी अधिकारी के निजी ड्राइवर के पास से बरामद की गई।
भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसी ने कहा कि उसने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का अनुचित और बेईमानी से निर्वहन किया।
दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत के लिए नामपल्ली स्थित विशेष न्यायाधीश (एसपीई एवं एसीबी) के समक्ष पेश किया गया।
मामले की जांच जारी है। सुरक्षा कारणों से शिकायतकर्ता का विवरण गुप्त रखा गया है।
एक अन्य मामले में, जोगुलम्बा गडवाल जिले के वड्डेपल्ली मंडल के मंडल सर्वेक्षक कम्मारी ब्रह्मैया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
एसीबी के अनुसार, उसने शिकायतकर्ता के माता-पिता की जमीन का सर्वेक्षण करने के बदले 15,000 रुपए इनाम के तौर पर मांगे थे।
इससे पहले, 6 मई को, आरोपी अधिकारी ने कथित तौर पर 5,000 रुपए नकद अग्रिम के रूप में मांगे और स्वीकार किए थे।
आरोपी अधिकारी के पास से 10,000 रुपए की रिश्वत बरामद की गई।
एसीबी ने कहा कि इस प्रकार, आरोपी अधिकारी ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का अनुचित और बेईमानी से निर्वहन किया।
आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत के लिए नामपल्ली स्थित विशेष न्यायाधीश (एसपीई एवं एसीबी मामले) के समक्ष पेश किया गया।
मामले की जांच जारी है। एजेंसी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से शिकायतकर्ता का विवरण गुप्त रखा गया है।
एसीबी ने कहा कि यदि कोई लोक सेवक रिश्वत की मांग करता है, तो लोगों से अनुरोध है कि वे कानून के तहत कार्रवाई के लिए टोल-फ्री नंबर 1064 पर संपर्क करें।
--आईएएनएस
एमएस/
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