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टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस


नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को निर्देश देने की मांग की है।

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को निर्देश देने की मांग की है।

लोकसभा स्पीकर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और अपना पक्ष रखा। अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को निर्देश दें कि वह उन 20 बागी टीएमसी सांसदों की सदस्यता खत्म करने की याचिकाओं पर जल्द फैसला लें, जिन्होंने पार्टी से अलग होने की कोशिश की है।

टीएमसी के 20 सांसद पार्टी से अलग हो गए हैं। इन सांसदों ने लोकसभा में खुद को एक अलग राजनीतिक समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की है। टीएमसी का कहना है कि ये सभी सांसद टीएमसी के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, इसलिए किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी और गठन के साथ जाना दल-बदल विरोधी कानून के तहत आता है और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।

जस्टिस बागची ने इस मामले की सुनवाई करते कहा कि हम संवैधानिक संस्था को कोई निर्देश नहीं देना चाहते लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे फैसले समय से हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम लोकसभा स्पीकर को नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं। बाकी पक्षकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर अयोग्यता याचिकाओं के शीघ्र निपटारे की मांग की थी। इससे पहले अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी सहित टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने स्पीकर से मुलाकात कर 20 बागी सांसदों को तत्काल अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था।

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद पार्टी छोड़कर नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए हैं। इसके बाद टीएमसी ने इन सांसदों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता याचिकाएं दायर की थीं।

--आईएएनएस

ओपी/एएस

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