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तिरुवनंतपुरम के मेयर ने सीपीआई (एम) नेता को 5 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा


तिरुवनंतपुरम, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। तिरुवनंतपुरम के महापौर वीवी राजेश ने गुरुवार को सीपीआई (एम) पार्षद और नगर निगम के एलडीएफ संसदीय दल के नेता एसपी दीपक को कानूनी नोटिस जारी कर नगर निगम के रिकॉर्ड में एक पार्षद के हस्ताक्षर की कथित जालसाजी से जुड़े मानहानिकारक बयानों के लिए मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की।

तिरुवनंतपुरम, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। तिरुवनंतपुरम के महापौर वीवी राजेश ने गुरुवार को सीपीआई (एम) पार्षद और नगर निगम के एलडीएफ संसदीय दल के नेता एसपी दीपक को कानूनी नोटिस जारी कर नगर निगम के रिकॉर्ड में एक पार्षद के हस्ताक्षर की कथित जालसाजी से जुड़े मानहानिकारक बयानों के लिए मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की।

अधिवक्ता सेंथिल कुमार एस. के माध्यम से जारी किए गए नोटिस में दीपक को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि यदि दीपक बात नहीं मानते हैं तो राजेश दीवानी और आपराधिक कार्यवाही शुरू करेंगे।

यह विवाद इस आरोप से संबंधित है कि निगम पार्षद आर. सुगथन की उपस्थिति को जाली हस्ताक्षर लगाकर गलत तरीके से दर्ज किया गया था, जो 26 फरवरी, 11 मार्च और 27 अप्रैल को आयोजित परिषद की बैठकों से अनुपस्थित थे।

दीपक ने आरोप लगाया था कि राजेश की जानकारी और मिलीभगत से मेयर के कार्यालय में जालसाजी की गई थी। मेयर ने नोटिस में आरोपों को पूरी तरह से झूठा, दुर्भावनापूर्ण और निराधार बताया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक ने जानबूझकर 4 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके और महापौर पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा सके। राजेश ने दीपक के इस दावे पर भी आपत्ति जताई कि उसने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निगम के उपस्थिति रजिस्टर की एक प्रति प्राप्त की थी और उसमें हस्ताक्षर जाली पाए गए थे।

नोटिस के अनुसार, दीपक ने बिना किसी पुख्ता सबूत या साक्ष्य प्रस्तुत किए आरोप लगाया था। नोटिस में आगे आरोप लगाया गया है कि दीपक ने राजेश पर भाजपा और आरएसएस के साथ मिलकर निगम की कार्यवाही में हेरफेर करने और अनियमितताएं करने का आरोप लगाया था।

राजेश ने दावा किया कि इन आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है, खासकर इसलिए क्योंकि ये आरोप समाचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किए गए थे।

नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि दीपक के बयान राजेश के नेतृत्व में निगम की विकास गतिविधियों में बाधा डालने के उद्देश्य से थे और इससे निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राजेश ने कहा कि उनका राजनीतिक रिकॉर्ड बेदाग रहा है और इन आरोपों के कारण उन्हें अपमान, मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा की हानि हुई है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम

Date & Time : 2026-10-08 15:40:03

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