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ट्रंप ने पॉलीसिलिकॉन आयात पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव आदेश पर किए हस्ताक्षर


वॉशिंगटन, 7 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (स्थानीय समय) को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पॉलीसिलिकॉन से बने उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य और 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। पॉलीसिलिकॉन, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर के लिए एक अहम सामग्री है।

वॉशिंगटन, 7 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (स्थानीय समय) को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पॉलीसिलिकॉन से बने उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य और 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। पॉलीसिलिकॉन, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर के लिए एक अहम सामग्री है।

व्हाइट हाउस की घोषणा के अनुसार, पॉलीसिलिकॉन के लिए न्यूनतम आयात कीमत 21 डॉलर प्रति किलोग्राम और पॉलीसिलिकॉन इंगट और वेफर के लिए 100 डॉलर प्रति किलोग्राम तय की जाएगी। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार से जुड़े ये नए उपाय 4 दिसंबर से लागू होंगे।

ट्रंप ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग को कच्चे पॉलीसिलिकॉन और उससे जुड़े डाउनस्ट्रीम उत्पादों के घरेलू उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश भी दिया।

व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट के अनुसार, इन उपायों का मकसद इन रणनीतिक सामानों के अमेरिकी उत्पादकों के लिए समान अवसर पैदा करना, इन उद्योगों को देश में वापस लाने (ऑनशोरिंग) को बढ़ावा देना और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा उसके रक्षा और रक्षा-संबंधी औद्योगिक आधार की रक्षा करना है।

फैक्ट शीट के अनुसार, ग्लोबल पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी में अमेरिका की हिस्सेदारी 2005 में 50 प्रतिशत से घटकर 2024 में 2 प्रतिशत से भी कम हो गई है।

ट्रंप ने जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) के नियमों को सीमित करने के लिए दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी साइन किए। यह प्रशासन की ओर से एक नई कोशिश है, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद की गई है, जिसमें उनके पिछले ऑर्डर को खारिज कर दिया गया था।

नए ऑर्डर पर साइन करते हुए व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा, "जन्म के अधिकार से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और मामला बहुत करीबी था। इसलिए हम इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं।"

व्हाइट हाउस के मुताबिक, इनमें से एक आदेश "बर्थ टूरिज्म" को रोकने के लिए है। बर्थ टूरिज्म का मतलब है किसी विदेशी नागरिक का गैर-आप्रवासी वीजा पर अमेरिका आना, ताकि अमेरिकी धरती पर बच्चे को जन्म दिया जा सके। इसमें ऐसे प्रवेश में मदद करने की कोशिश भी शामिल है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे आदेश में जन्म के अधिकार से नागरिकता पाने के लिए अयोग्य लोगों की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, किसी खास विदेशी आतंकवादी संगठन के सदस्यों के बच्चे और नागरिकता पाने के लिए धोखाधड़ी करने वाले लोगों के बच्चे शामिल हैं।

अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन (जिसे 1868 में मंजूरी मिली थी) में कहा गया है कि "संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए या वहां की नागरिकता हासिल करने वाले सभी लोग, जो वहां के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वे संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं, जहां वे रहते हैं।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस

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