चित्रकूट, देशबन्धु। वर्ष 2009 में आंदोलन के दौरान पुलिस से हुई झड़प के मामले में अपर जिला न्यायाधीश एडीजे अनुराग कुरील की अदालत ने पूर्व सांसद आर के सिंह पटेल, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता समेत कुल 19 लोगों को दोषमुक्त करार दिया है। इससे पूर्व वर्ष 2023 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीजेएम, कोर्ट ने सभी 19 आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान एडीजे कोर्ट ने सभी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त घोषित कर दिया। गौरतलब है कि 2009 में जिले में किसी स्थानीय मुद्दे को लेकर जोरदार आंदोलन हुआ था।
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इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई थी। जिसमें धारा 147, 148, 353, 332, 504 , 506 सहित अन्य धाराएं लगाई गई थीं। पूर्व सांसद व विधायक के साथ-साथ नगर के कई प्रमुख लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। केस की सुनवाई वर्षोंं तक चली और वर्ष 2023 में सीजेएम कोर्ट ने सजा सुना दी थी। लेकिन दोषमुक्त होने के बाद अब इन जनप्रतिनिधियों और समर्थकों ने न्यायपालिका का आभार जताया है। उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताया है और कहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा थाए जिसमें आज न्याय ने उन्हें बरी किया।