जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने सागर जिले की राहतगढ़ जनपद पंचायत की उपयंत्री कंचन चौधरी को राहत मिली है। जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने उनके खिलाफ फिलहाल कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
उपयंत्री कंचन चौधरी की ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि जिला पंचायत सागर द्वारा 28 अप्रैल 25 को मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 के तहत याचिकाकर्ता को साढ़े पच्चीस लाख रुपये की वसूली राशि निकालते हुए उसे 09 मई तक ग्राम पंचायत सेमराहट के खाते में जमा कर राशि पेश करने के निर्देश दिये थे।
ऐसा न होने की स्थिति में गिरफ्तारी वारंट के जरिए उन्हें जेल भेजे जाने की चेतावनी दी गई थी। उक्त आदेश के क्रियान्वयन रोक लगाते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने के निर्देश देते हुए अनावेदकों से जवाब तलब किया है।