सतना, देशबन्धु। दुर्गा देवी की मूर्ति तोड़कर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
अमरपाटन न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेशासन विरुद्ध रमेश रजक मामले में आरोपी रमेश रजक पिता रामदास रजक उम्र 40 वषज़् निवासी ग्राम छिरहाई थाना रामनगर को आईपीसी की धारा 295 में 3 माह के कठोर कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से एवं धारा 427 में 3 माह के कठोर कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा ने समग्र आधारों पर अभियोजन का संचालन करते हुए फरियादी को न्याय दिलाया। अभियोजन के अनुसार, फरियादी रामाश्रय कोरी निवासी छिरहाई ने थाना रामनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 अप्रैल 2022 को सुबह 9 बजे वह और उसका लड़का रामलखन कोरी अपने घर के सामने दुर्गा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए चबूतरा बनाने के लिए मसाला बना रहे थे।
http://प्रधानमंत्री ने सतना एयरपोर्ट का किया वर्चुअल लोकार्पण https://deshbandhump.com/prime-minister-virtually-inaugurated-satna-airport/ तभी आरोपी रमेश धोबी आया और दुर्गा देवी की मूर्ति को धक्का देकर गिरा दिया। उसके बाद फावड़ा से मूर्ति को कई भागों में तोड़कर विखंडित कर दिया।
जब विरोध किया तो आरोपी यह कहते चला गया कि तुम्हे जो करना है कर लेना। दुर्गा देवी की मूर्ति तोडऩे से धार्मिक भावना को भारी क्षति पहुंची और उनका 30000 रुपए का नुकसान भी हो गया। अपराध पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को आईपीसी की धारा 295 में 3 माह और धारा 427 में 3 माह के कठोर कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।