जबलपुर,देशबन्धु. प्रधान सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी बूढ़ी कोनी पाटन जबलपुर निवासी अर्जुन बर्मन का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा व तीन सौ रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपित ने पत्नी सपना बर्मन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है। इसी वजह से सपना ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इस तरह यह मामला दहेज हत्या का है। विवाद से सात वर्ष के भीतर यह घटना हुई। जिस कारण आरोपी को सजा सुनाई जानी चाहिए। अदालत ने तर्क से सहमत होकर दोषी करार देते हुए आरोपी को उक्त सजा सुनाई।