जबलपुर. अपराधिक ग्राफ में कमी लाने एसपी ने दिये निर्देश पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरण की संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये।
पुलिस अधीक्षक के आदेष का पालन शक्ति से किया जाये तो अपराधों के ग्राम में भारी गिरावट दर्ज हो सकती है।बैठक में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने त्रिवार्षिक तुलनात्मक भा.द.वि व बी.एन.एस. तथा प्रतिबंधात्मक एवं माईनर एक्ट की विस्तार से समीक्षा की गयी।
इसके अलावा लंबित गंभीर अपराध हत्या एवं हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी, नकबजनी एवं एस.सी.एस.टी. एक्ट, धोखाधड़ी तथा महिला सम्बंधी अपराधों की विस्तार से समीक्षा की गयी एवं लंबित अपराधों कें निराकरण के सम्बंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
पुलिस अधीक्षक ने बैठक में षामिल अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देषित किया कि सी.एम. हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई की शिकायतों का शीघ्र संतुष्टिपूर्ण निकाल करें ।
पूर्व में ई विवेचना हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा टैब प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से सभी विवेचकों के द्वारा विवेचना, नक्श मौका दर्ज किया जाये। सी.सी.टी.एन.एस. में सभी प्रकार की प्रविष्टियों को एवं रोड एक्सिडेंट के प्रकरणों का डाटा ‘‘आई रेड एप’’ (इंटीग्रेटेड रोड एक्सिडेंट डाटाबेस) में समय का विशेष ध्यान रखते हुये अपलोड करें।
फरार आरोपियों पर ईनाम उद्घोषित करायें तथा पतासाजी कर शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निकाल करायें ।
लंबित सम्पत्ति सम्बंधी अपराधों की विस्तार से समीक्षा करते हुये आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी का प्रयास करें। लंबित धोखाधड़ी के प्रकरणों में फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की जाये।
अवैध मादक पदार्थ व नशीले इंजेक्शन के कारोबार मंे लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करें। प्रायः पाया गया है बिना नंबर व अमानक नंबर वाहन में सवार आरोपियों के द्वारा आपराधिक घटनाएं घटित की जाती हैं। अधिकांश शराब पीकर तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना होती है।
जिसे ध्यान में रखते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित रहकर प्रतिदिन स्थान बदल-बदल कर जिग-जैक पैटर्न में पर्याप्त स्टॉपर रखकर चेकिंग प्वाइंट लगाकर बिना नम्बर, अमानक नम्बर वाले वाहन चालकों के विरूद्ध तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करें।