जबलपुर. भारतीय रेल में ट्रेड यूनियनों के सत्यापन / मान्यता के लिए 4 और 5 दिसम्बर को होने जा रहे मतदान के लिए रेल कर्मियों को मतदान के लिए अपना पहचान पत्र लेकर पहुंचना होगा. इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कार्मिक शाखा की ओर से सहायक पीठासीन अधिकारी सह वरि.मं.का.अधि. (एडीआरएम) सुबोध विश्वकर्मा ने हालहीं में आदेश जारी कर कहा कि उक्त निर्धारित तिथियों पर आयोजित गुप्त मतपत्र चुनाव हेतु पात्र कर्मचारियों द्वारा मतदान के समय पहचान पत्र अपने साथ लाना होगा.
इस संबंध में 22 अक्टूबर को जारी पत्र कमांक पमरे/का. जबल/आईआर/एसबीई/2024/48 में कहा गया हैं कि इस कार्यालय के पत्र में मतदान के लिए कर्मचारियों को पहचान पत्र मतदान के समय अपने साथ लाने संबंधी निर्देश जारी किये गए थे. पत्र में कहा गया हैं कि रेलवे बोर्ड के 9 सितंबर 2024 को जारी पत्र द्वारा अंतिम कार्य-रीतियां के खंड 4.0 के पैरा 4.4 में दिये निर्देशानुसार रेलवे में मतदाता कार्यालय द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र को मतदाताओं की पहचान के लिए वैध दस्तावेज / प्रमाण माना जाना चाहिए. सभी रेल सेवकों के पास मतदान के लिए निर्धारित तिथियों से पूर्व रेलवे पहचान-पत्र (मतदान की तारीख पर मान्य) हों.
केवल ऐसे पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही मतदाता को अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी. उक्त निर्देशानुसार असाधारण मामलों में, जब रेलवे पहचान पत्र उपलब्ध न हो, तो मतदाता को मतदान अधिकारी (जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा) के समक्ष अपनी पहचान के लिए या तो कोई एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, यूएमआईडी कार्ड, ईपीआईसी / मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना चाहिए. ऐसे सभी कार्ड मूल रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए. आदेश में कहा गया हैं कि मूल पहचान पत्र दिखाने पर ही मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी जावेगी. पहचान पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी.
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