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ग्वालियर में हैवानियत: मौत से पहले गर्भवती निशा का वीडियो वायरल, बोलीं- 'पति ने जबरन तेजाब पिलाया'


ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के जयारोग्य अस्पताल (JAH) में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही 26 वर्षीय एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले महिला ने एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसने पुलिस और समाज दोनों को हिलाकर रख दिया है। बेड पर तड़पती महिला ने दम तोड़ने से ठीक पहले अपने पति पर बेरहमी से मारपीट करने और जबरन तेजाब (Acid) पिलाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।

क्या है पूरा मामला?

मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली न्यू मेहर कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाली निशा राठौर को गंभीर हालत में बीते 22 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान बुधवार शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। निशा की मौत के बाद सोशल मीडिया और पुलिस के सामने उनका एक आखिरी वीडियो आया है।

वीडियो में निशा बेहद गंभीर और मरणासन्न हालत में नजर आ रही हैं। वह हांपते हुए कह रही हैं कि उनके पति गजेंद्र राठौर पिछले तीन-चार दिनों से उनके साथ लगातार बेरहमी से मारपीट और मानसिक प्रताड़ना कर रहे थे। जब उन्होंने इस जुल्म का विरोध किया, तो हैवान बने पति ने उन्हें जबरन तेजाब पिला दिया। तेजाब से अंदरूनी अंग बुरी तरह झुलसने के कारण डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके।

दो महीने की गर्भवती थीं निशा

मृतका के मायके पक्ष और परिजनों के अनुसार, निशा दो महीने की गर्भवती (Pregnant) थीं। उन्होंने इस बात की खुशी अपनी मां सुनीता राठौर से भी साझा की थी। हालांकि, पुलिस प्रशासन का कहना है कि गर्भावस्था की कानूनी और आधिकारिक पुष्टि पोस्टमॉर्टम (Post-Mortem) और विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पहले भी थाने पहुंचा था मामला, पति ने दी थी लिखित गारंटी

जांच में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि निशा और गजेंद्र की शादी 1 मई 2022 को हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज और घरेलू कलह को लेकर विवाद चल रहा था। निशा ने करीब ढाई साल पहले 31 दिसंबर 2023 को थाटीपुर थाने में पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई थी।

उस वक्त आरोपी पति गजेंद्र ने पुलिस के सामने घुटने टेकते हुए लिखित में आश्वासन (माफीनामा) दिया था कि वह भविष्य में पत्नी को प्रताड़ित नहीं करेगा और यदि उसने दोबारा ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन यह लिखित गारंटी महज एक छलावा साबित हुई।

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