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गैंगस्टर के खिलाफ फर्रुखाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

फर्रुखाबाद, 23 फरवरी (आईएएनएस)। फर्रुखाबाद पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर जुबैर खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 26 करोड़ 51 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क कर दी है। यह कार्रवाई अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत की गई।

फर्रुखाबाद, 23 फरवरी (आईएएनएस)। फर्रुखाबाद पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर जुबैर खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 26 करोड़ 51 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क कर दी है। यह कार्रवाई अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत की गई।

सूत्रों के अनुसार, नगर से सटे गांव इज्जत गढ़ी निवासी जुबैर खान एक संगठित गिरोह चला रहा था। जांच में सामने आया कि जुबैर ने धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और फर्जी जीएसटी नंबरों के जरिए करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार किया था।

इस काली कमाई को सफेद करने के लिए उसने अपनी मां रुखसाना के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां खरीदी थीं। इन संपत्तियों के लिए कोई वैध आय स्रोत नहीं पाया गया। प्रशासन द्वारा आंकी गई इन संपत्तियों की कुल कीमत बाजार मूल्य 26 करोड़ 51 लाख 69 हजार 623 रुपए है। इनमें गांव गढ़ी नूर खां स्थित जुबैर का विशाल आवासीय भवन, मऊरशीदाबाद में करोड़ों के व्यापारिक गोदाम और लखनपुर में कृषि योग्य जमीन शामिल हैं।

बैंक खातों में जमा नकदी और एक विलासितापूर्ण वाहन भी कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत करीब 70 हजार रुपए बताई गई है।

सोमवार को तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर और प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल गढ़ी नूर खां पहुंचा। पुलिस ने ढोल-नगाड़े बजवाकर सार्वजनिक रूप से मुनादी की और मोहल्ले वासियों को संपत्ति कुर्क होने की जानकारी दी।

प्रशासन ने मकान और गोदामों को सील कर सरकारी बोर्ड चस्पा कर दिए हैं। साथ ही दीवार पर संबंधित मुकदमा नंबर और कुर्की के आदेश पेंट करवा दिए हैं। तहसीलदार कायमगंज विक्रम सिंह चाहर को इन सभी संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। तहसीलदार ने जुबैर की मां रुखसाना को कार्रवाई से अवगत कराया और उनकी मौजूदगी में मकान को ताला लगाकर सील किया।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अपराध के जरिए अर्जित की गई किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है और भविष्य में भी ऐसे भू-माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

गैंगस्टर जुबैर खान को शातिर किस्म का अपराधी बताया जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गैंगस्टर की मां रुखसाना का सगा भाई खालिद उर्फ रज्जू खान जनपद की फतेहगढ़ कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर विभिन्न थानों में लगभग दो दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

इसके अलावा, आरोप है कि गैंग लीडर जुबैर खान अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों की कूट रचना, फर्जी जीएसटी नंबर जनरेट करने और ई-वे बिल तैयार करने जैसे मामलों में भी संलिप्त रहा है। इन मामलों के संबंध में पूर्व में भी जानकारी प्रकाश में आ चुकी है।

--आईएएनएस

एएमटी/एंमएस

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