
नई दिल्ली. भारत सरकार ने देश के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) के गठन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नई नियामक संस्था ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट-2025 के तहत आगामी 1 मई 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगी।
आईटी सचिव एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया है कि सरकार गेमिंग सेक्टर पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बजाय एक 'लाइट-टच रेगुलेटरी अप्रोच' अपना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप्स और छोटे गेम डेवलपर्स को अनावश्यक कागजी कार्रवाई और कानूनी बोझ से बचाना है।
नए नियमों के तहत सबसे राहत भरा बदलाव सर्टिफिकेशन की अवधि को लेकर है।
बदलाव: अब किसी भी ऑनलाइन गेम को मिलने वाले सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है।
फायदा: डेवलपर्स को अब बार-बार रिन्यूअल की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, जिससे वे अपने गेम की क्वालिटी और इनोवेशन पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।
सरकार ने उन गेम्स के बीच स्पष्ट अंतर पैदा किया है जिनमें पैसा लगा होता है और जिनमें नहीं।
बिना पैसे वाले गेम्स: ऐसे गेम्स जिनमें असली पैसों का लेन-देन (Real Money) शामिल नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।
वैकल्पिक सुविधा: इन गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह वैकल्पिक (Optional) रखा गया है।
अपवाद: हालांकि, अगर कोई नॉन-मनी गेम बहुत बड़े स्तर पर खेला जाता है या सरकार को लगता है कि उसे नोटिफाई करने की जरूरत है, तो उसे निर्देशानुसार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है।
ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में बढ़ रहे वित्तीय जोखिमों, डेटा सुरक्षा और यूजर की लत जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए एक केंद्रीय निकाय की कमी महसूस की जा रही थी। OGAI के आने से:
गेम्स की रेटिंग और वर्गीकरण स्पष्ट होगा।
विवादों के समाधान के लिए एक ठोस मैकेनिज्म तैयार होगा।
भारतीय गेमिंग इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी।
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