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गुजरात: 1.17 करोड़ रुपए कीमत की 234 ग्राम कोकीन जब्त, युवक गिरफ्तार


अहमदाबाद, 27 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद शहर की पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है और नरोदा इलाके में उसके पास से 1.17 करोड़ रुपए कीमत की 234.01 ग्राम कोकीन जब्त की है।

अहमदाबाद, 27 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद शहर की पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है और नरोदा इलाके में उसके पास से 1.17 करोड़ रुपए कीमत की 234.01 ग्राम कोकीन जब्त की है।

आरोपी की पहचान राजस्थान के जालोर जिले के मालवाड़ा गांव के एक कैजुअल मजदूर नरेश सैन के तौर पर हुई।

पुलिस ने बताया कि कोकीन बिना किसी पास या परमिट के ले जाई जा रही थी और जब्त किए गए सामान में दूसरी चीजें भी शामिल थीं; इसकी कुल कीमत 1,17,24,510 रुपए थी।

यह ऑपरेशन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बीएम कटारिया की देखरेख में नरोदा पुलिस स्टेशन के दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर एस.ए कोटडिया को मिली गुप्त सूचना के आधार पर किया गया।

पुलिस को सूचना मिली थी कि पिस्ता रंग की शर्ट और आसमानी नीले रंग की पैंट पहने एक व्यक्ति काले बैग में नशीला पदार्थ लेकर नाना चिलोडा से संजय गांधीनगर सोसाइटी और फिर नाना चिलोडा गांव के चौराहे की ओर जा रहा है।

सूचना के आधार पर, सर्विलांस पीएसआई केएस कुंपावत, सर्विलांस टीम के सदस्यों और पंच गवाहों ने संजय गांधीनगर सोसाइटी के पास निगरानी शुरू की।

पुलिस ने बताया कि बताए गए हुलिए से मेल खाने वाला संदिग्ध व्यक्ति नाना चिलोडा सर्कल से सोसाइटी की ओर जाते हुए देखा गया और उसे पकड़ लिया गया।

उसकी तलाशी के दौरान, पुलिस ने एक सीलबंद प्लास्टिक कंटेनर में रखी, जिससे 234.01 ग्राम कोकीन बरामद की। इसकी कीमत 1,17,00,500 रुपए थी। पुलिस ने एक आईफोन और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी बरामद किया।

जब्त किए गए सामान में 9,010 रुपए नकद और 125 रुपए मूल्य के सात नेपाली करेंसी नोट भी शामिल थे। पुलिस ने नरेश सैन के नाम का एक आधार कार्ड और सैन नरेश के नाम का एक असली भारतीय पासपोर्ट भी बरामद किया।

कपड़ों से भरा एक काला और ग्रे रंग का ट्रैवलिंग बैग भी जब्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में दो अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए हैं, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

इनमें रवि कुमार शामिल है, जिसने कथित तौर पर यह खेप मंगवाई थी, और एक अज्ञात व्यक्ति है जिसने कथित तौर पर उदयपुर से नशीला पदार्थ सप्लाई किया था।

नरोदा पुलिस स्टेशन ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धाराओं 8(सी), 21(सी) और 29 के तहत मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने कहा, "यह कार्रवाई नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और परिवहन को रोकने और अपराधों का पता लगाने के प्रयासों के तहत की गई थी।"

--आईएएनएस

डीकेएम/एमएस

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