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जुलाई में बांग्लादेश भेजी गई महिला मुंबई में फिर पकड़ी गई, अवैध तरीके से भारत लौटी


मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई पुलिस ने एक 27 वर्षीय बांग्लादेशी महिला को कथित तौर पर बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला को जुलाई 2026 में भारत से बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था, लेकिन वह कथित तौर पर अवैध रास्ते से दोबारा भारत में दाखिल होकर मुंबई पहुंच गई।

मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई पुलिस ने एक 27 वर्षीय बांग्लादेशी महिला को कथित तौर पर बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला को जुलाई 2026 में भारत से बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था, लेकिन वह कथित तौर पर अवैध रास्ते से दोबारा भारत में दाखिल होकर मुंबई पहुंच गई।

पुलिस के मुताबिक, महिला की पहचान नादिरा सुल्ताना (27) के रूप में हुई है। 15 अगस्त को गामदेवी पुलिस थाने को सूचना मिली थी कि गिरगांव चौपाटी के फुटपाथ के पास एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला घूम रही है।

सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए से मिलती-जुलती महिला को पाया। पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर अपनी पहचान और पते को लेकर टालमटोल किया, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए गामदेवी पुलिस थाने ले जाया गया।

पुलिस के अनुसार, महिला ने अपनी पहचान नादिरा सुल्ताना के रूप में बताई और शुरुआत में नवी मुंबई के कोपरखैरने का पता बताया। पुलिस ने उससे भारतीय नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज पेश करने को कहा, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सकी।

इसके बाद पूछताछ में उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। पुलिस के मुताबिक, महिला ने बताया कि उसे जुलाई 2026 में गोवंडी पुलिस ने भारत से डिपोर्ट कर बांग्लादेश भेज दिया था।

पुलिस का दावा है कि बांग्लादेश लौटने के कुछ समय बाद महिला कथित तौर पर जंगल के रास्ते से भारत में दोबारा दाखिल हो गई और मुंबई पहुंच गई।

पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर अपना मूल परिचय नादिरा सुल्ताना, पिता शाहिद फकीर और मां रीना बेगम के रूप में बताया। उसने बांग्लादेश में अपना पता केकरिया गांव, सुल्तान शाही पोस्ट, गोपालगंज थाना, गोपालगंज जिला बताया।

पुलिस के अनुसार, महिला ने यह भी कथित तौर पर स्वीकार किया कि भारत में प्रवेश करने के लिए उसके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं था। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

--आईएएनएस

डीएससी

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