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'काला हिरण' पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: सोशल मीडिया से टीजर हटाने का निर्देश, अमित जानी को लगाई फटकार


नई दिल्ली 27 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के बीच चल रहे विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और यूट्यूब पर मौजूद फिल्म से जुड़े लिंक हटाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने फिल्म के निर्माता अमित जानी के रवैये पर भी नाराजगी जताई और उन्हें कड़ी फटकार लगाई।

नई दिल्ली 27 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के बीच चल रहे विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और यूट्यूब पर मौजूद फिल्म से जुड़े लिंक हटाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने फिल्म के निर्माता अमित जानी के रवैये पर भी नाराजगी जताई और उन्हें कड़ी फटकार लगाई।

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने अमित जानी के वकील से कहा कि ऐसा लगता है कि पिछली सुनवाई में कोई आदेश पारित नहीं होने पर आपको हिम्मत मिल गई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, ''आपको इस बात से हिम्मत मिल रही है कि पिछली बार कोई आदेश पारित नहीं हुआ था। आपको लगता है कि आप कानून से ऊपर हैं। आप दिन-प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। आप किसी आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते।''

अदालत ने फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट को लेकर नाराजगी जाहिर की।

सुनवाई के दौरान अमित जानी की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि अभी केवल फिल्म का टीजर जारी किया गया है और इससे किसी के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। उन्होंने कहा, ''यह सिर्फ एक टीजर है। इसमें कहीं भी सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है। इसमें कोई डीपफेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार किया गया वीडियो भी नहीं है। सार्वजनिक घटनाओं पर आधारित कहानी दिखाने पर किसी का विशेष अधिकार नहीं हो सकता।''

वहीं, सलमान खान की ओर से पेश वकील ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि फिल्म में भले ही नाम न लिया गया हो, लेकिन अभिनेता की पहचान और छवि का स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि सलमान खान के खिलाफ दर्ज चार मामलों में से तीन में उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है, जबकि एक मामले में सजा पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद फिल्म में उन्हें ऐसे पेश किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि प्रभावित हो सकती है।

सलमान के वकील ने यह भी कहा कि फिल्म के जरिए पूरे बिश्नोई समाज को अभिनेता के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।

सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स और यूट्यूब पर मौजूद फिल्म के टीजर और उससे जुड़े सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिया।

दरअसल, यह पूरा विवाद फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के फर्स्ट लुक पोस्टर से शुरू हुआ था। पोस्टर में अभिनेता काशिफ इकबाल खान का लुक सलमान खान से काफी मिलता-जुलता दिखाई दिया। उन्हें सलमान की तरह नीले रंग का मशहूर ब्रेसलेट पहने भी दिखाया गया था। बाद में रिलीज हुए टीजर में भी अयान खान नाम का किरदार दिखाया गया, जिसे सलमान खान से प्रेरित माना जा रहा है। वहीं, फिल्म में लॉयन बिश्नोई नाम का किरदार भी है, जिसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रेरित बताया जा रहा है। हालांकि, फिल्म के निर्माता लगातार यह दावा करते रहे हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित फिल्म नहीं है।

--आईएएनएस

पीके/एएस

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