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कोचिंग विवाद मामले में रोशन आनंद को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट से मिली जमानत


पटना, 15 जून (आईएएनएस)। खान इंस्टीट्यूट के बाहर हुए कथित हमले और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद को बड़ी राहत मिली है। इस मामले को लेकर सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोशन आनंद को जमानत दे दी है।

पटना, 15 जून (आईएएनएस)। खान इंस्टीट्यूट के बाहर हुए कथित हमले और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद को बड़ी राहत मिली है। इस मामले को लेकर सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोशन आनंद को जमानत दे दी है।

सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच लंबी बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने रोशन आनंद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें बेल पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद रोशन आनंद को बड़ी राहत मिली है।

रोशन आनंद की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि इस मामले में पुलिस ने अनावश्यक रूप से गंभीर धाराएं लगाई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) को शामिल किया, जबकि घायल व्यक्तियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी और चोटें केवल सामान्य प्रकृति की थीं।

अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि एफआईआर में खुद यह उल्लेख है कि सुरक्षा गार्डों द्वारा फायरिंग की बात सामने आई है। ऐसे में यह मामला किसी संगठित अपराध का नहीं बल्कि कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में दोनों पक्षों के बीच विवाद को अनावश्यक रूप से आपराधिक रूप देकर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिससे स्थिति और जटिल हो रही है। हालांकि अब कोर्ट ने रोशन आनंद को पक्की जमानत दे दी है।

बता दें कि यह मामला चर्चित शिक्षक फैजल खान के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित फायरिंग और झड़प से जुड़ा हुआ है। इसी घटना के बाद रोशन आनंद को आरोपी बनाया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वे पिछले कुछ समय से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत के आदेश के बाद अब रोशन आनंद को जमानत मिल गई है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस

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