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पुणे रोड रेज मामला: कपल और तीन साल के बच्चे से मारपीट, चार के खिलाफ केस दर्ज


पुणे, 28 मई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पुणे जिले के वाघोली इलाके में रोड रेज का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कार सवार लोगों ने कथित तौर पर बाइक पर जा रहे एक दंपति और उनके तीन साल के बच्चे के साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुणे, 28 मई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पुणे जिले के वाघोली इलाके में रोड रेज का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कार सवार लोगों ने कथित तौर पर बाइक पर जा रहे एक दंपति और उनके तीन साल के बच्चे के साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

वाघोली पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता शांतनु निरंजन शुक्ला (35), जो एक निजी कंपनी में इंजीनियर हैं और वाघोली के मैजेस्टिक सिटी इलाके में रहते हैं। वह मंगलवार शाम अपनी पत्नी वार्तिका और तीन साल के बेटे शिवान के साथ डेकाथलॉन, वाघोली में खरीदारी करने गए थे।

शाम करीब 7 बजे परिवार बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान डेकाथलॉन के पास सोयरीक गार्डन चौक पर यू-टर्न लेते समय खराड़ी की तरफ से आ रही एक कार ने कथित तौर पर उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

शिकायत के अनुसार, परिवार ने कार चालक से सावधानी और धीरे गाड़ी चलाने को कहा। लेकिन आरोप है कि कार सवार लोगों ने उनसे गाली-गलौज शुरू कर दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, यह विवाद वाघोली चौक तक जारी रहा।

बहस के दौरान वार्तिका शुक्ला ने कथित तौर पर कार की तस्वीर ले ली। शिकायत में आगे कहा गया है कि अव्हालवाड़ी फाटा चौक के पास कार चालक ने जानबूझकर गाड़ी रोककर बाइक का रास्ता रोक दिया, जिससे परिवार सड़क पर गिर पड़ा।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों में से एक ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि यहीं खत्म कर दूंगा। इसके बाद मारपीट की गई।

मारपीट के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर तीन साल के बच्चे के चेहरे पर भी हमला किया, जिससे उसके होंठ पर चोट लगी और खून निकलने लगा।

परिवार का आरोप है कि जब वार्तिका शुक्ला बीच-बचाव करने पहुंचीं, तब कार में मौजूद दो महिलाओं ने बाहर निकलकर उनके बाल खींचे और उनके साथ मारपीट की।

घटना के बाद परिवार वाघोली पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने पहले उन्हें इलाज कराने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने वाघोली के आईमैक्स अस्पताल में उपचार कराया और फिर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धाराओं 184, 119 और 177 भी लगाई गई हैं।

पुलिस ने बताया कि कार चालक, एक अन्य पुरुष और दो महिलाओं सहित चार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मामले की आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम

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