
इंदौर। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने मेघालय की ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। अदालत ने सुनवाई के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह कदम उसने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों का पालन करते हुए उठाया है।
पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इंदौर निवासी सोनम को अदालत ने हिरासत में ले लिया है।
शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई को सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी थी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा कि आरोपी के बाहर रहने से निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने उसे तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यदि छह महीने में ट्रायल आगे नहीं बढ़ता है, तो वह नई जमानत याचिका लगा सकती है।
यह मामला वर्ष 2025 का है। इंदौर का यह जोड़ा 23 मई 2025 को सोहरा क्षेत्र में हनीमून मनाने गया था। वहां दोनों अचानक लापता हो गए। पुलिस को 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से मिला था।
जांच में सामने आया कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक, आर्थिक लाभ के लिए सुपारी देकर इस हत्या को अंजाम दिलाया गया था।
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 27 अप्रैल को सोनम को जमानत दी थी। मेघालय हाईकोर्ट ने 29 जून को इस जमानत को बरकरार रखा था। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड की निष्पक्ष सुनवाई के लिए जमानत रद्द कर दी।
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