
गोटेगांव में विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक बनाने और उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से गोटेगांव विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर के निर्देश पर तहसील विधिक सेवा समिति, गोटेगांव द्वारा श्री बाबा श्री विद्यालय में आयोजित इस शिविर में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।
गोटेगांव विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंबदा एस. राजोरिया ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को कानून का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि यदि उनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध, उत्पीड़न या कानूनी समस्या होती है तो बिना किसी भय के संबंधित अधिकारियों या विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।
शिविर में छात्राओं को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत उपलब्ध कानूनी सुरक्षा प्रावधानों से अवगत कराया गया। साथ ही विशेषज्ञों ने साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया का जिम्मेदारी और सुरक्षित तरीके से उपयोग करने तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने के उपाय भी बताए।
विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के महत्व पर भी जागरूक किया गया। उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग तथा सुरक्षित यातायात के नियमों की जानकारी दी गई।

गोटेगांव विधिक साक्षरता शिविर में विद्यालय प्रबंधन, पैरालीगल वॉलंटियर गोपाल व्योहार, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने कानूनी विषयों से जुड़े प्रश्न भी पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने सरल भाषा में समाधान किया।
आयोजकों ने कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को न केवल उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हैं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, सजग और कानून का सम्मान करने वाला नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। भविष्य में भी इस प्रकार के विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक कानूनी जानकारी पहुंचाई जा सके।
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