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राजस्थान जल जीवन मिशन घोटाला: कोर्ट ने संजय बड़ाया को न्यायिक हिरासत में भेजा


जयपुर, 13 मई (आईएएनएस)। जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को आरोपी संजय बड़ाया को अदालत के समक्ष पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जयपुर, 13 मई (आईएएनएस)। जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को आरोपी संजय बड़ाया को अदालत के समक्ष पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने आगे की पूछताछ के लिए तीन दिन की और रिमांड मांगी थी, यह कहते हुए कि पूछताछ के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए हैं।

हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने यह अनुरोध खारिज कर दिया और आदेश दिया कि बड़ाया को जेल भेज दिया जाए।

एंटी-करप्शन ब्यूरो के अधिकारी बड़ाया के साथ अदालत पहुंचे और हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए अपनी दलीलें पेश कीं।

इस बीच, बचाव पक्ष ने आरोपी के लिए न्यायिक हिरासत का अनुरोध किया।

सुनवाई के बाद, अदालत ने बड़ाया की न्यायिक रिमांड का आदेश दिया, और दोपहर के आसपास उन्हें जेल ले जाया गया।

बड़ाया को एंटी-करप्शन ब्यूरो ने सोमवार, 11 मई को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था, और उसके बाद उन्हें जयपुर लाकर अदालत में पेश किया गया था; अदालत ने पहले एंटी-करप्शन ब्यूरो को 13 मई तक उनकी हिरासत सौंपी थी।

जब मीडियाकर्मियों ने उनसे उनकी गिरफ्तारी और कथित घोटाले में उनकी संलिप्तता के बारे में सवाल पूछे, तो संजय बड़ाया ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।

अदालत की कार्यवाही के दौरान, बड़ाया की पत्नी भी वहां मौजूद थीं और उन्हें जेल ले जाए जाने तक उनके साथ रहीं।

अदालत में पेशी के दौरान, बड़ाया अपना चेहरा ढके हुए दिखे, जाहिर तौर पर कैमरों और मीडिया से बातचीत से बचने के लिए।

सूत्रों के अनुसार, एंटी-करप्शन ब्यूरो ने बड़ाया से कथित कमीशन लेन-देन, ठेकेदारों और विभाग के बीच मध्यस्थ के रूप में उनकी भूमिका, पूर्व मंत्री महेश जोशी के साथ उनके संबंधों, और विभागीय कार्यों, तबादलों और नियुक्तियों में कथित हस्तक्षेप के बारे में पूछताछ की।

जांचकर्ताओं का दावा है कि श्रीगणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्रीश्याम ट्यूबवेल कंपनी सहित कुछ फर्मों ने कथित तौर पर आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा जारी किए गए फर्जी 'कार्य-पूर्णता प्रमाण पत्रों' का उपयोग करके लगभग 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए।

खबरों के अनुसार, एंटी-करप्शन ब्यूरो इस कथित घोटाले में बड़ाया को मुख्य आरोपियों में से एक मान रहा है, क्योंकि महेश जोशी और सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सुबोध अग्रवाल के साथ उनकी काफी निकटता है।

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने संजय बड़ाया को रविवार रात करीब 2 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर तब गिरफ्तार किया, जब वह थाईलैंड से भारत लौटे थे; बताया जाता है कि वह वहां एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे।

सोमवार को, महेश जोशी और संजय बड़ाया, दोनों को जयपुर स्थित एंटी-करप्शन ब्यूरो की अदालत में पेश किया गया। महेश जोशी को इसी मामले में इससे पहले 7 मई को गिरफ्तार किया गया था।

सुनवाई के दौरान, एंटी-करप्शन ब्यूरो ने महेश जोशी के लिए तीन दिन की पुलिस रिमांड मांगी और संजय बड़ाया को पांच दिन की पुलिस रिमांड।

दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने महेश जोशी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि संजय बड़ाया को आगे की पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

--आईएएनएस

एससीएच

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