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शैक्षिक संस्थानों के ड्रेस कोड में बदलाव नहीं हो सकता : इलाहबाद हाईकोर्ट


नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि छात्र अपनी पसंद के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान के ड्रेस कोड में बदलाव नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद से राजनीतिक विवाद तेज हो गया है।

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि छात्र अपनी पसंद के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान के ड्रेस कोड में बदलाव नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद से राजनीतिक विवाद तेज हो गया है।

अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें स्कूल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे एक छात्रा को संस्थान द्वारा निर्धारित ड्रेस के साथ-साथ सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति दें।

यह याचिका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग ने दायर की थी। छात्रा ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली थी और उसी स्कूल में कक्षा 11 में दाखिला लेने जा रही है।

अदालत के इस फैसले ने संस्थागत ड्रेस कोड और किसी व्यक्ति के धार्मिक परंपराओं का पालन करने और उन्हें व्यक्त करने के अधिकार को लेकर बहस छेड़ दी है।

एक तरफ जहां कुछ नेताओं ने अदालत के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों ने ड्रेस कोड, अनुशासन और नियम स्थापित किए हैं, जिनका छात्रों को पालन करना आवश्यक है। वहीं, अन्य ने कहा कि छात्रों को शिक्षा प्रणाली के भीतर धार्मिक विश्वास का पालन करने से नहीं रोका जाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "इसे सांप्रदायिक तनाव का स्रोत नहीं बनने देना चाहिए। मेरा मानना ​​है कि हिजाब के नाम पर किसी को भी सांप्रदायिक विवाद या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों के अपने ड्रेस कोड, अनुशासन और नियम होते हैं। सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी यही कहा है।"

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद पी. संतोष कुमार ने कहा कि ड्रेस समानता के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है। लेकिन, छात्रों को अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने और धर्म का पालन करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, "ड्रेस अनिवार्य है। लेकिन, साथ ही यह मुद्दा वर्षों से विवाद का विषय रहा है। एक छात्र को अपने धार्मिक विश्वास को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के अपनी पसंद के धर्म या आस्था में विश्वास करने और उसका पालन करने के अधिकार को कमजोर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इसकी भी रक्षा करनी होगी।"

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने अदालत के फैसले का समर्थन किया और कहा कि अदालतों ने हिजाब और बुर्का से जुड़े सवालों पर बार-बार विचार किया है। बल्कि कई बार कहा है कि न तो ये इस्लाम का हिस्सा हैं, न ही इस्लामी मान्यताओं या कुरान का हिस्सा हैं और न ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति यह कहती है कि छोटी, मासूम लड़कियों को चरमपंथी मानसिकता का कैदी बनाकर रखा जाना चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को समानता, एकता, ईमानदारी और भाईचारे जैसे मूल्यों को सिखाना है। उन्होंने धार्मिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलग करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया।

विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने कहा, "जिस तरह से लड़कियां स्कूल जाती हैं, जहां उन्हें समानता, एकता, अखंडता और भाईचारा सिखाया जाता है, आप उन्हें वहां अलग-थलग क्यों करना चाहते हैं और उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उन्हें अन्य बच्चों से अलग क्यों दिखाना चाहते हैं?"

कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए हिजाब पहनने या सिर ढकने को व्यक्तिगत पसंद का मामला बताया और कहा कि भारत में विभिन्न समुदायों में सिर ढकने की परंपराएं मौजूद हैं। यह मुद्दा इतने बड़े विवाद का विषय ही नहीं होना चाहिए, फिर भी हम लगातार देखते हैं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषयों को उठाया जाता है। हिजाब और शालीन आवरण की अवधारणा व्यक्तिगत पसंद का मामला है।

वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों के अनुरूप प्रतीत होता है, जो किसी धर्म की 'आवश्यक प्रथाओं' के प्रश्न से संबंधित हैं। छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में जाते हैं और जो संस्थान धार्मिक आधार पर स्थापित नहीं होते हैं, उनमें आमतौर पर सभी छात्रों के लिए समान ड्रेस लागू होती है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम

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