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सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट-“सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म की मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं”

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में केरल के सबरीमाला मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण संवैधानिक और धार्मिक टिप्पणियां सामने आईं। अदालत ने स्पष्ट किया कि सामाजिक सुधार के नाम पर किसी धर्म की मूल संरचना को कमजोर नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि भारत की सभ्यता, परंपराएं और धार्मिक इतिहास को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, जो धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थाओं के अधिकारों से संबंधित हैं, वे भी इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में विकसित हुए हैं।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान संवैधानिक व्याख्या को समझने के लिए अतीत और परंपराओं को पूरी तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता।

इंदिरा जयसिंह ने रखा पक्ष

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में जोरदार दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पूर्व निर्णय अब भी प्रभावी है और उस पर कोई रोक नहीं लगी है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इसके बावजूद महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाना इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त सहयोग और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

इंदिरा जयसिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत का काम धर्म की परिभाषा तय करना नहीं है। उनके अनुसार, धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं समाज और आस्था से जुड़ी होती हैं, और अदालत केवल संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है।

संविधान की व्याख्या पर बहस

सुनवाई के दौरान एक अहम सवाल यह भी उठा कि क्या संविधान की व्याख्या पूरी तरह आधुनिक दृष्टिकोण से की जानी चाहिए या फिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच गहन बहस हुई।

एक पक्ष का मानना था कि बदलते समय के साथ संवैधानिक मूल्यों की नई व्याख्या आवश्यक है, जबकि दूसरे पक्ष ने तर्क दिया कि परंपराओं और धार्मिक संरचनाओं को संरक्षित रखते हुए संतुलन बनाना जरूरी है।

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